चिकित्सा दावों को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय सीमा का संशोधन | Revision of time limit for submission of medical claims

Revision of time limit for submission of medical claims | चिकित्सा दावों को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय सीमा का संशोधन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 1 जून, 2020 के अनुसार पूर्व में “केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना” (Central Government Health Scheme) के द्वारा इस सम्बन्ध में जारी दिशानिर्देशो के आधार पर चिकित्सा देयको के भुगतान हेतु दावा प्रस्तुत (submission of medical claims) करने की समय सीमा 3 माह निर्धारित की गयी थीं। इस मामले पर मंत्रालय में विचार किया गया और चिकित्सा देयको के भुगतान हेतु दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा को बढ़ा कर 6 माह करने का निर्णय लिया गया है।

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2. इसके बाद, केवल उन मामलों में, जिनमें चिकित्सालय से मरीज के डिस्चार्ज/मेडिकल उपचार के पूरा होने की तारीख से 6 महीने बाद चिकित्सा दावा प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में रियायत दी जा सकती है। इस तरह के विलंब एवं अन्य नियमों और शर्तों की रियायत हेतु चिकित्सा देयको का भुगतान कार्यालय ज्ञापन दिनांक 25.05.1999 के अनुसार किया जायेगा।

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


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