Age relaxation for OBC | अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा में छूट प्रदान किये जाने सम्बन्धी नियम
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 25 जनवरी, 1995 के अनुसार सम्बन्धित विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22 अक्टूबर 1993 के पैरा 4 का सन्दर्भ लिया जा सकता है और जिसमे अब यह कहने का निर्देश हुआ है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों हेतु प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से आयु में छूट प्रदान करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इस मुद्दे पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि सीधी भर्ती के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में अन्य पिछड़ा वर्ग (Age relaxation for OBC) के उम्मीदवारों के संबंध में तीन साल की छूट दी जाएगी।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।