LTC to Home Town every year for unmarried Central Government Employees | अविवाहित केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को प्रत्येक वर्ष गृहनगर छुट्टी यात्रा रियायत
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3 अप्रैल, 1986 के अनुसार ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने अपने जीवनसाथी तथा बच्चों को अपने मूल निवास स्थान में छोड़ रखा है वह केवल स्वयं के लिए अपने मूल निवास जाने हेतु छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.) प्राप्त कर सकते थे।
राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष ने यह मांग उठाई कि तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश के परिणाम स्वरुप अनुपूरक नियम 2(8) में दर्शाई गई परिवार की विस्तृत परिभाषा को देखते हुए उन अविवाहित केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी इसी प्रकार की ही सुविधा दी जानी चाहिए जिनके माता, पिता, बहनों तथा छोटे भाई, जो उन पर पूर्णतया आश्रित हैं और उनके मूल निवास स्थान पर रह रहे हैं।
इस मामले पर 14/15 जनवरी 1986 को हुई राष्ट्रीय परिषद की 28 वी साधारण बैठक में चर्चा की गई थी और यह निर्णय लिया गया है कि उन अविवाहित केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को भी प्रत्येक वर्ष अपने मूल निवास स्थान को जाने के लिए छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा दी जाए जिन्होंने उन पर पूर्णतया आश्रित माता, पिता, बहनों तथा छोटे भाइयों को अपने मूल निवास स्थान में छोड़ रखा है। यह रियायत उन सभी अन्य छुट्टी यात्रा रियायत सुविधाओं के स्थान पर दी जाएगी जो कि स्वयं सरकारी कर्मचारी को तथा उपर्युक्त माता, पिता, बहनों तथा छोटे भाइयों को अनुमन्य है।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।