चल तथा अचल सम्पतियों के लेन-देन में अनुमति देने की समय सीमा | Time limit for grant of permission for transaction in movable and immovable property

Time limit for grant of permission for transaction in movable and immovable property | चल तथा अचल सम्पतियों के लेन-देन में अनुमति देने की समय सीमा

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के शुद्धि-पत्र दिनांक 30 दिसंबर, 1988 के अनुसार सम्बन्धित विभाग द्वारा इस सन्दर्भ में पूर्व में जारी किये गए कार्यालय ज्ञापन में आंशिक संशोधन करते हुए चल तथा अचल सम्पतियों का लेन-देन प्रविष्टि में सम्बन्धित क्रम संख्या (1) में नियम संख्या कॉलम के अधीन “18 (2)” के बाद संख्या “18 (3)” जोड़ा जाए। इस प्रकार केंद्रीय सिविल सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1964 के नियम “18 (3)” के अनुसार अनुमति देने के लिए समय-सीमा, सरकारी कर्मचारी के अनुरोध के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन की होगी।

ये देखें :  सरकारी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में आधार (विशिष्ट पहचान) संख्या का समावेश | Inclusion of Aadhaar number in service book

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


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