अध्ययन अवकाश हेतु बंधपत्र | Study leave bond rules

Study leave bond rules | अध्ययन अवकाश हेतु बंधपत्र सम्बन्धी नियम

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 18 फ़रवरी, 2014 के द्वारा केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 के नियम 53(4) के अंतर्गत अध्ययन अवकाश लेने के लिए बंधपत्र (Study leave bond) के निष्पादन के संबंध में निर्देश जारी किये गए है। सरकारी सेवकों को केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली के नियम 50-63 के प्रावधानों के अनुसार “अध्ययन अवकाश” का लाभ लेने की अनुमति होती है। नियम 53(4) के प्रावधान, ऐसा अवकाश प्रदान किए जाने वाले सरकारी सेवक द्वारा निर्धारित संगत प्रपत्र अर्थात केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 के प्रपत्र 7 से 10 (Study leave bond form 7 to 10) में एक बंधपत्र के निष्पादन का अधिदेश करते हैं।

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2. सरकारी सेवक द्वारा निष्पादित किए जाने वाले उक्त बंधपत्र में, उक्त नियमावली के नियम 350(5) के प्रावधानों द्वारा निर्धारित अध्ययन अवकाश के समाप्त होने के पश्चात सेवा की विनिर्दिष्ट अवधि उल्लिखित किया जाना अपेक्षित होता है।

3. इस विभाग के संज्ञान में आया है कि उक्त बंधपत्र (Study leave bond) के प्रावधानों के अनुपालन में धोखा दिया जा रहा है तथा ऐसे अधिकारी जिन्होंने अध्ययन अवकाश का लाभ लिया है वे उन्हें देय एवं स्वीकार्य अवकाश को दीर्घकालीन अवधि तक बढ़ाते रहते हैं और इस प्रकार अपने द्वारा बंधपत्र में इंगित किए अनुसार अपेक्षित अवधि के लिए सक्रिय सेवा नहीं करते हैं।

4. उपर्युक्त स्थिति के मद्देनजर बंधपत्र के निर्धारित प्रपत्र के प्रावधानों की विधि के सम्बन्ध में कार्य विभाग के परामर्श से समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि अध्ययन अवकाश समाप्त होने के पश्चात अपेक्षित सेवा में प्रवेश करने की सरकारी सेवक की प्रतिबद्धता निश्चित करने वाले विशिष्ट खण्ड को समावेशित करते हुए केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 के निर्धारित प्रपत्र 7, 8, 9 और 10 को संशोधित किया जाए। संशोधित प्रपत्रों की प्रतियां संलग्न हैं। अध्ययन अवकाश प्रदान किए जाने के संबंध में इसे उपर्युक्त पैरा 1 में इंगित संगत प्रावधानों के अनुसार अभिशासित किया जाना जारी रहेगा। अब से गृह मंत्रालय आदि से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 के अंतर्गत अध्ययन अवकाश प्रदान करने के संबंध में अवकाश बंधपत्र (Study leave bond) संशोधित प्रपत्रों में प्राप्त किया जाए।

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5. भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में, ये आदेश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श के उपरांत जारी किए जा रहे हैं।

6. केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 में विधिवत संशोधन पृथक रूप से जारी किए जा रहे हैं।

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति एवं बंधपत्र प्राप्त कर सकते हैं।


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