Medical prescription validity for tests | परीक्षणों के लिए चिकित्सा पर्चे की वैधता सम्बन्धी नियम
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17 सितम्बर, 2014 के अनुसार यह बताया गया है कि अधिकृत चिकित्सा परिचारक (ए.एम.ए.) द्वारा जारी चिकित्सा पर्चे (Medical prescription) आदि की वैधता के स्पष्टीकरण हेतु मंत्रालय में विभिन्न संदर्भ प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय में मामले की जांच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि केंद्रीय सेवाओं (चिकित्सा परिचर्या) लाभार्थियों के मामले में निजी अस्पतालों/डायग्नोस्टिक प्रयोगशालाओं/इमेजिंग केंद्रों में परीक्षण/जांच का लाभ उठाने के मामले में सीजीएचएस/केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमों के तहत प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक की सिफारिश पर और कर्मचारी के संबंधित विभागों/मंत्रालयों से अनुमति प्राप्त करने के बाद डायग्नोस्टिक परीक्षण/जांच निर्धारित करने वाले अधिकृत चिकित्सा परिचारक/सरकारी विशेषज्ञ द्वारा जारी चिकित्सा पर्चे को पर्चे (Medical prescription) की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर एकल उपयोग के लिए वैध माना जाएगा।
हालांकि, नियमित जांच या अनुवर्ती उपचार के लिए निर्धारित की गयी परीक्षण की तारीख या अवधि के बारे में अधिकृत चिकित्सा परिचारक/सरकारी विशेषज्ञ द्वारा विशेष रूप से डायग्नोस्टिकपरीक्षण/जांच निर्धारित किए जाने पर चिकित्सा पर्चे (Medical prescription) दो सप्ताह से अधिक की समयावधि तक वैध रहेंगे। दो सप्ताह की वैधता अवधि की समाप्ति के बाद या प्राधिकृत चिकित्सा परिचारक/सरकारी विशेषज्ञ की आवश्यकता के अनुसार, जैसा भी मामला हो, आवश्यक परीक्षण करवाने के लिए सम्बन्धित चिकित्सा परिचारक/सरकारी विशेषज्ञ से उक्त परीक्षण करवाने के लिए नयी समयावधि अथवा नया चिकित्सा पर्चा (Medical prescription) जारी करने की आवश्यकता होगी।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।