पितृत्व अवकाश नियम | Paternity leave rules

Paternity leave rules | पितृत्व अवकाश सम्बन्धी नियम

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 16 जुलाई, 1999 के द्वारा पितृत्व अवकाश सम्बन्धी नियम (Paternity leave rules) एवं स्पष्टीकरण जारी किये गए है। पुरुष सरकारी कर्मचारी (एक प्रशिक्षु सहित) को दो से कम जीवित बच्चों के लिए 15 दिनों का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है जो पत्नी के प्रसव की अवधि के दौरान यानी बच्चे की डिलीवरी की तारीख से 15 दिन पहले या छह महीने तक की अवधि के लिए अनुमन्य होता है और यदि इस अवधि के भीतर ऐसी छुट्टी का लाभ नहीं लिया जाता है तो इसे समाप्त माना जाएगा।

2. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

सम्बन्धित विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13018/1/97-स्था.(एल) दिनांक 7 अक्टूबर, 1997 का भी सन्दर्भ लिया जा सकता है जिसमें यह भी बताया गया है कि पितृत्व अवकाश की अवधि के दौरान, कर्मचारी को छुट्टी पर जाने से ठीक पहले आहरित वेतन के बराबर अवकाश वेतन दिया जाएगा। पितृत्व अवकाश को अवकाश खाते से नहीं काटा जाएगा और इसे किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है (जैसा कि मातृत्व अवकाश के मामले में होता है)। इसे किसी भी परिस्थिति में सामान्य रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

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सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


Frequently Asked Questions | FAQs

  • पत्नी अगर प्रेग्नेंट है सरकारी कर्मचारी को प्रेग्नेंसी के नौवें महीने में पितृत्व अवकाश मिल सकता है ?

    शिशु के जन्म के 15 दिन पूर्व से शिशु के जन्म के 6 माह तक पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

  • Paternity Leave has to be availed within six months from the date of delivery of the child. Whether it can be availed after that period.

    It will be lapsed, if the same is not availed within the prescribed time limit of six months.

  • I have taken Paternity Leave after that my child died can I take 2 more Paternity Leave?

    Yes you may apply for paternity leave as the leave is allowed to a male Govt. servant with less than two surviving children.

  • Paternity leave in hindi full detail?

    You may find Paternity leave in hindi full detail by reading the above rule. A copy of this rule may be downloaded by generating it.

  • Paternity leave in hindi | पैटरनिटी लीव

    Paternity leave का अर्थ होता है “पितृत्व अवकाश”। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि पिता बनने पर ही किसी सरकारी कर्मचारी के द्वारा इस अवकाश का उपभोग किया जा सकता है। यह अवकाश केवल पुरुष कर्मचारियों को ही अनुमन्य होता है।

  • Paternity leave in India

    As per the rules, a male government servant (including an Apprentice) is eligible for paternity leave in India for a maximum of 15 days. The paternity leave can only be availed with less than two surviving children during the period of confinement of wife, i.e. upto 15 days before or upto six months from the date of delivery of the child and if such leave is not availed of within this period, it shall be treated as lapsed.

  • Paternity leave meaning in hindi

    Paternity leave ka hindi me meaning hota hai “पितृत्व अवकाश”. Iska meaning yah hota hai ki jab koi male government employee “Father” bante hai to unhe ye leave milti hai. Yeh leave 15 days ke liye milti hai jise bachche ke paida hone ke 15 din pahle ya bachche ke paida hone ke 6 months ke andar lena hota hai. Agar ye Paternity leave is dauran nahi li to yah lapse yani samapt maani jati hai.

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