Removal of 22 years age limit for disabled children | शिशु देखभाल अवकाश के लिए दिव्यांग बच्चे के मामले में 22 साल की सीमा को हटाने सम्बन्धी नियम
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22 जून, 2018 के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के नियम 43-सी के प्रावधानों के तहत शिशु देखभाल अवकाश के लिए दिव्यांग बच्चे के मामले में 22 साल की सीमा को हटा दिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि शिशु देखभाल अवकाश एक समय में पांच दिनों से कम अवधि के लिए नहीं दिया जा सकता है।
2. ये आदेश 13.6.2018 से प्रभावी होंगे।
3. केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के नियम 43-सी के प्रासंगिक प्रावधानों में औपचारिक संशोधन पहले ही अधिसूचना दिनांक 13.6.2018 के तहत जारी कर दिया गया है।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।