जानें किस नियम से होता है केन्द्रीय कार्मिकों के समूह का निर्धारण | Group Classification of Posts

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Group Classification of Posts | केन्द्रीय कार्मिकों के समूह का निर्धारण

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आदेश दिनांक 9 नवम्बर, 2017 के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम 6 के साथ और संविधान के अनुच्छेद 309 को प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, कार्मिक मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना के अधिक्रमण में, सार्वजनिक शिकायतें और पेंशन (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) संख्या एसओ 2079 (ई), दिनांक 20 अगस्त, 2014, सिवाय इसके कि इस तरह के अधिक्रमण से पहले की जाने वाली चीजों को पूर्ण कर लिया गया हो या छोड़ दिया गया हो, माननीय राष्ट्रपति इसके द्वारा निर्देश देते हैं कि इस आदेश के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होने तक सभी सिविल पोस्ट संघ के तहत भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों को छोड़कर, निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगाः

  1. समूह “क” >> लेवल 10 से 18 के पे मैट्रिक्स में वेतन आहरित करने वाले वाला एक केंद्रीय सिविल पद।
  2. समूह “ख” >> लेवल 6 से 9 के पे मैट्रिक्स में वेतन आहरित करने वाले वाला एक केंद्रीय सिविल पद।
  3. समूह “ग” >> लेवल 1 से 5 के पे मैट्रिक्स में वेतन आहरित करने वाले वाला एक केंद्रीय सिविल पद।
ये देखें :  300 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण सम्बन्धी नियम | Encashment of earned leave of 300 days

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


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