Cash handling and Treasury allowance | कैश हैंडलिंग और ट्रेजरी भत्ता – सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 18 जनवरी, 2019 के अनुसार कैश हैंडलिंग और ट्रेजरी भत्ता नीचे दिए गए शर्तों के अधीन निम्न दरों पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य होगा।
मासिक नकद की औसत राशि (रूपये में) | कैश हैंडलिंग और ट्रेजरी भत्ता की संशोधित दरें (रूपये में) |
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5 लाख एवं उससे कम | 700 |
5 लाख से अधिक | 1000 |
2. कैश हैंडलिंग और ट्रेजरी भत्ता प्रदान करने की शक्तियां मंत्रालयों और विभागों के प्रमुखों को सौंपी जाती हैं, जो अपने विवेक से, कैशियर के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जूनियर सचिवालय सहायकों/वरिष्ठ सचिवालय सहायकों/सहायक अनुभाग अधिकारियों/अधिकारियों को नियुक्त कर सकते हैं जो पे मैट्रिक्स के लेवल 7 तक के महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत है। कैश हैंडलिंग और ट्रेजरी भत्ते का अनुदान निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगाः
(i) कैश हैंडलिंग और ट्रेजरी भत्ते की राशि दी जाने वाली मासिक नकद की औसत राशि पर निर्भर करेगी, चेक/ड्राफ्ट/ईसीएस/ऑनलाइन भुगतान/अन्य मोड द्वारा भुगतान को छोड़कर जहां भौतिक रूप में नकद हैंडलिंग शामिल नहीं है।
(ii) मंत्रालय या संबंधित विभाग के प्रमुख को पिछले वित्तीय वर्ष के औसत के आधार पर प्रमाणित करना चाहिए कि नगद की राशि वितरित की गई और जिस हेतु उपयुक्त कैश हैंडलिंग और ट्रेजरी भत्ते की दर को मंजूरी देनी चाहिए। कैश वितरित किए जाने की कुल औसत धनराशि से तात्पर्य कैश बुक में वर्णित कुल धनराशि से है जिसमें चेक/आरटीआर/ड्राफ्ट/ईसीएस/ऑनलाइन भुगतानों एवं अन्य भुगतानों जहां भौतिक रूप में नकद लेन-देन सम्मिलित नहीं हो।
(iii) कैशियर को दिए गए नकद हैंडलिंग और ट्रेजरी भत्ते की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में की जानी चाहिए।
(iv) प्रत्येक कार्मिक, जिसे कैशियर के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है, जब तक कि उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा छूट नहीं दी जाती है, उसे समय-समय पर संशोधित सामान्य वित्तीय नियमों, 2017 के अध्याय 12 में नियम 306 (1) से 306 (4) में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रतिभू (security) प्रस्तुत करना चाहिए।
(v) कैश हैंडलिंग और ट्रेजरी भत्ते को कार्मिक के कैशियर के रूप में नियुक्ति के आदेश जारी होने की तारीख से या उक्त प्रतिभू प्रस्तुत करने की तारीख से दिया जाना चाहिए, जो भी बाद में हो।
(vi) एक कार्यालय/विभाग में एक से अधिक कार्मिकों को कैश हैंडलिंग और ट्रेजरी भत्ते की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
(vii) प्रत्येक मामले में स्वीकृति, उसी व्यक्ति के नाम पर जारी की जानी चाहिए जो नकद सम्बन्धी कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है और जिनके लिए कैश हैंडलिंग और ट्रेजरी भत्ता स्वीकृत है।
(viii) यदि कैशियर की नियुक्ति सीधी भर्ती/पदोन्नति के माध्यम से भर्ती नियमों के प्रावधानों के तहत की जाती है तो ऐसे मामलों में कैश हैंडलिंग और ट्रेजरी भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। इसके अलावा, जहाँ विभिन्न विभागों में पर्याप्त संख्या में कैशियर हैं, जो एक विभाग में एक व्यवहार्य कैडर का गठन करते हैं, तो कैशियर का पद कैश हैंडलिंग और ट्रेजरी भत्ते हेतु अनुमन्य नहीं होगा।
(ix) कैश हैंडलिंग और ट्रेजरी भत्ता वरिष्ठ सचिवालय सहायक सह कैशियर के लिए स्वीकार्य नहीं होगा क्योंकि कैश हैंडलिंग इस पद के कर्तव्यों का अहम हिस्सा है।
3. एक नए बनाए गए कार्यालय के मामले में, जहाँ उपरोक्त सभी शर्तों का पालन करना संभव नहीं है, मंत्रालय और विभागाध्यक्ष स्वयं अनुमानित मासिक नकद संवितरण औसत के आधार पर कार्यालय के अस्तित्व में आने के प्रथम वर्ष के दौरान कैशियर को कैश हैंडलिंग और ट्रेजरी भत्ता प्रदान कर सकते हैं। उपरोक्त पैरा (2) में उद्धृत अन्य शर्तें, हालांकि लागू रहेंगी।
4. उपरोक्त नियमों और शर्तों में से किसी भी छूट के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की पूर्व सहमति की आवश्यकता होगी।
5. ये आदेश 01.07.2017 से प्रभावी होंगे।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।