Rules for credit of Earned Leave | प्रत्येक छः माह में 15 दिन का अर्जित अवकाश देने सम्बन्धी नियम
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 7.5.1991 के अनुसार 15 दिनों के अग्रिम अवकाश को अवकाश खाते में जमा किया जाएगा। कुल अवकाशों को कॉलम 7 में 240 दिनों की सीमा से अधिक होने पर 240+ के रूप में दिखाया जाएगा। 240 दिनों की सीमा (वर्तमान में 300 दिन तक बढ़ाने का नियम प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करे) से अधिक दिनों को कोष्ठक में दिखाया जाएगा। वर्तमान आधे वर्ष के दौरान ली गई छुट्टी को पहले कॉलम 7 में कोष्ठक में दिखाए गए आंकड़े के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा। कॉलम 11 में शेष दिनों को समायोजित करने के बाद 240 दिनों + 240 दिनों से अधिक की संख्या के साथ शेष अवकाशों को भी , यदि कोई शेष हो तो, दिखाया जाएगा। कॉलम 7 में कुल जमा अर्जित अवकाशों को अगले वर्ष में जोड़ने हेतु काॅलम 4 के अवकाशों को कॉलम 11 में केवल उस आंकड़े को जोड़ा जाएगा जो कोष्ठक के बाहर है। अवकाश खाते के रूप का एक नमूना नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त करें।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।