Earned Leave in hindi | प्रत्येक छः माह में 15 दिन का अर्जित अवकाश देने सम्बन्धी नियम
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 7.5.1991 के अनुसार 15 दिनों के अग्रिम अवकाश को अर्जित अवकाश (Earned Leave in hindi) खाते में जमा किया जाएगा। कुल अवकाशों को कॉलम 7 में 240 दिनों की सीमा से अधिक होने पर 240+ के रूप में दिखाया जाएगा। 240 दिनों की सीमा (वर्तमान में 300 दिन तक बढ़ाने का नियम प्राप्त करने के लिए यहाँ क्लिक करे) से अधिक दिनों को कोष्ठक में दिखाया जाएगा। वर्तमान आधे वर्ष के दौरान ली गई छुट्टी को पहले कॉलम 7 में कोष्ठक में दिखाए गए आंकड़े के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा। कॉलम 11 में शेष दिनों को समायोजित करने के बाद 240 दिनों + 240 दिनों से अधिक की संख्या के साथ शेष अवकाशों को भी , यदि कोई शेष हो तो, दिखाया जाएगा। कॉलम 7 में कुल जमा अर्जित अवकाशों को अगले वर्ष में जोड़ने हेतु काॅलम 4 के अवकाशों को कॉलम 11 में केवल उस आंकड़े को जोड़ा जाएगा जो कोष्ठक के बाहर है। अवकाश खाते के रूप का एक नमूना नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त करें।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
Frequently Asked Questions | FAQs
Earned leave in hindi
Earned leave का हिन्दी में अर्थ होता है अर्जित अवकाश। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है अर्जित अवकाश को एक सरकारी कर्मचारी द्वारा एक माह में की गई सेवा के आधार पर 2.5 दिन का अवकाश अर्जित किया जाता है। इसी कारण इसे “अर्जित अवकाश” यानि “Earned leave” कहा जाता है। अर्जित अवकाश का उपभोग सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के आधार पर ही किया जा सकता है।
अर्जित अवकाश के नियम
अर्जित अवकाश के नियम के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रत्येक सरकारी कर्मचारी द्वारा एक माह की सेवा करने पर 2.5 दिन का अवकाश “अर्जित” किया जाता है। इन अवकाशों को जनवरी एवं जुलाई माह में 15-15 दिन अर्थात वर्ष भर में कुल 30 दिन का अवकाश सरकारी कर्मचारी के अर्जित अवकाश में जोड़ा जाता है। सरकारी कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 द्वारा अभिशासित होते हैं तथा वे छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) को दोनों प्रकार अर्थात् गृहनगर (होम टाऊन) तथा भारत दर्शन (आल इंडिया) प्राप्त करते समय 10 दिनों तक के अर्जित अवकाश का नकदीकरण करवाने के हकदार होते हैं। छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के दौरान लिया जाने वाले नकदीकरण को कर्मचारी अपने सेवाकाल में कुल 6 बार (अधिकतम 60 दिन) तक ले सकता है। सरकारी नौकरी पूरी करने पर सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को अधिकतम 300 दिन के अर्जित अवकाश का नकदीकरण दिया जाता है।