Double Transport Allowance to deaf and dumb employees | मूक एवं बधिर कर्मचारियों को दुगुना परिवहन भत्ता प्रदान करने सम्बन्धी नियम
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17 जनवरी, 2017 के अनुसार मूक एवं बधिर कर्मचारियों को सामान्य दरों से दुगुने परिवहन भत्ते की स्वीकार्यता के संबंध में सम्बन्धित विभाग के 19.02.2014 के का. ज्ञा. सं. 21(2)/2011 -ई-1(बी) का अधिक्रमण करते हुए इस मामले की पुनः समीक्षा की गई है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि उन कर्मचारियों जो मूक एवं बधिर दोनों हैं, के अलावा क्षीण श्रवण-शक्ति वाले कर्मचारियों के लिए भी सामान्य दरों से दुगुना परिवहन भत्ता स्वीकार्य है।
विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अनुसार बातचीत की आवृत्ति सीमा (Frequency Range) के अंदर बेहतर श्रवण शक्ति वाले कान में 60 डेसीबल या इससे अधिक की क्षति से ग्रस्त क्षीण श्रवण-शक्ति वाले कर्मचारियों के लिए सामान्य दरों से दुगुना परिवहन भत्ता स्वीकार्य होगा।
उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए सामान्य दरों से दुगुने परिवहन भत्ते की स्वीकार्यता किसी सरकारी सिविल अस्पताल के ईएनटी विभाग के अध्यक्ष की सिफारिश और व्यय विभाग के दिनांक 29.08.2008 के का. ज्ञा. सं. 21(2)/2008-ई.1(बी) के साथ पठित 31 अगस्त, 1978 के का. ज्ञा. सं. 1 9029/1/78-ई.1५(बी) में उल्लिखित अन्य निशक्तताओं के संबंध में लागू अन्य शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन है।
ये आदेश 19.02.2014 से प्रभावी होंगे।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।