LTC on study leave | अध्ययन अवकाश पर एलटीसी सम्बन्धी नियम
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30 मार्च, 1988 के अनुसार सरकारी कर्मचारी के अध्ययन अवकाश पर होने के दौरान उसे छुट्टी यात्रा रियायत (LTC on study leave) स्वीकृत की जा सकती है। छुट्टी यात्रा रियायत अर्थात् एलटीसी का उपभोग अध्ययन अवकाश (LTC on study leave) पर रहते हुए भी कर्मचारी द्वारा निम्न नियम के आधार पर किया जा सकता है:
(क) स्वयं के लिए
कोई भी सरकारी कर्मचारी अध्ययन अवकाश के स्थान से भारत के किसी भी स्थान तक अथवा अपने गृहनगर के स्थान तक छुट्टी यात्रा रियायत का लाभ प्राप्त कर सकता है किंतु शर्त यह है कि इस किराए की प्रतिपूर्ति उसके मुख्यालय स्टेशन से भारत के किसी भी स्थान तक अथवा गृहनगर के स्थान के बीच यात्रा के लिए अनुमन्य किराए अथवा वास्तविक व्यय, इनमें से जो भी कम हो, तक प्रतिबंधित किया जाए।
(ख) परिवार के सदस्यों के लिए
(i) जब किसी सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य उसके अध्ययन अवकाश के स्थान पर उसके साथ रह रहे हो तो इस परिस्थिति में एलटीसी की प्रतिपूर्ति उपरोक्त वर्णित नियम “क” के अनुसार की जाएगी।
(ii) जब सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य अध्ययन अवकाश के स्थान पर कर्मचारी के साथ नहीं रह रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में एलटीसी किराये की प्रतिपूर्ति छुट्टी यात्रा रियायत योजना की सामान्य शर्तों के अधीन की जाएगी।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।