Clarification on dependency of married son | विवाहित पुत्र की निर्भरता सम्बन्धी स्पष्टीकरण
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 25 फरवरी, 2009 के अनुसार पूर्व में जारी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31 मई, 2007 द्वारा 25 वर्ष से कम आयु के विवाहित पुत्र को “केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना” (Central Government Health Scheme) से लाभान्वित किये जाने सम्बन्धी मामला सामने आया है।
उक्त प्रकरण पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श के साथ विचार किया गया और यह स्पष्ट किया जाता है कि परिवार की परिभाषा “केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना” (Central Government Health Scheme) / केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के नियमों के तहत लाभार्थियों/आश्रितों को चिकित्सा सुविधा देने के उद्देश्य से दी गयी है, जैसा कि केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 तथा केंद्रीय सिविल सेवा (एलटीसी) नियम आदि में दर्शाया गया है जो मुख्य रूप से “परिवार” की परिभाषा पर आधारित है; जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी / पेंशनर के “परिवार” की परिभाषा में 25 वर्ष से कम आयु होने पर भी विवाहित पुत्र शामिल नहीं है।
इसलिए, यह स्पष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी का पुत्र जो (“केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना” अथवा केंद्रीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1944 के नियमों के तहत लाभार्थी है / पेंशनर सी.जी.एच.एस. लाभार्थी) विवाहित है, को इस प्रयोजन के लिए “परिवार” की परिभाषा में सी.जी.एच.एस. / सी.एस. (एम.ए.) नियमों के तहत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ देने के लिए शामिल नहीं किया जा सकता है भले ही वह 25 वर्ष से कम उम्र का हो और केंद्र सरकार के कर्मचारी / पेंशनर पर निर्भर हो।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।