दिव्यांग कर्मचारी के आवेदन को अग्रेषित करना | Forwarding of application of disabled employee

Forwarding of application of disabled employee | विकलांग कर्मचारी के आवेदन को अग्रेषित करने सम्बन्धी नियम

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30 मार्च, 2010 के द्वारा रोजगार हेतु अशक्तता से पीड़ित सरकारी कर्मचारियों के आवेदन पत्रों का अग्रेषण (Forwarding of application of disabled employee) करने सम्बन्धी नियम जारी किये गए है। विद्यमान अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सरोकार रखने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के अन्यत्र रोजगार हेतु आवेदन पत्रों को, अत्यन्त दुर्लभ मामलों को छोड़ कर, तुरन्त अग्रेषित कर देना होता है। अशक्तता से पीड़ित कर्मचारियों को समान सुविधा प्रदान करने के लिए सम्बन्धित विभाग मेँ अभ्यावेदन प्राप्त हुए है।

ये देखें :  सेवा संबंधी मामलों के सन्दर्भ में सरकारी कर्मचारियों के अभ्यावेदन | Representation from Government servant on service matters

उपरोक्त मामले पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार अशक्तता से पीड़ित केन्द्रीय कर्मचारियों के अन्यत्र रोजगार हेतु आवेदन पत्रों को, अत्यन्त दुर्लभ और उन अपवादिक मामलों जहां ऐसे आवेदन पत्रों को रोकने के लिए लोकहित की विवशता हो, को छोडकर, तुरन्त अग्रेषित किया जाएगा।

इन अनुदेशों को सभी सम्बन्धितों के ध्यान में लाया जाए।

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


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