Transfer of application under RTI Act 2005 | सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन-पत्रों का स्थानांतरण करने सम्बन्धी नियम
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22 अप्रैल, 2008 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन-पत्रों का स्थानांतरण (Transfer of application under RTI Act 2005) करने सम्बन्धी नियम जारी किया गया है जिसके अनुसार सम्बन्धित विभाग के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ लोक प्राधिकरणों के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त उन आवेदनों को जिनमें प्रधानमंत्री अथवा प्रधानमंत्री कार्यालय का उल्लेख मात्र होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय को नेमी तरीके (routine manner) से स्थानांतरित कर देते हैं।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (3) के अनुसार, यदि किसी लोक प्राधिकरण को ऐसी सूचना के लिए आवेदन प्राप्त होता है जो किसी अन्य लोक प्राधिकरण के पास है अथवा किसी अन्य लोक प्राधिकरण से संबद्ध विषय वस्तु से नजदीकी रूप से जुड़ी हैं तो उस लोक प्राधिकरण को जिससे सूचना मांगी गई है, ऐसे आवेदन को संबद्ध लोक प्राधिकरण को स्थानांतरित कर देना चाहिए।
यह उल्लेखनीय हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री महोदय को सचिवालयी सहायता प्रदान करता है। किसी भी मामले में निर्णय लिए जाने के पश्चात, आदेश इत्यादि जारी करने के संबंध में कार्यवाही उस मंत्रालय को करनी होती है, जिससे उस मामले का सरोकार हो। स्वाभाविक तौर पर ऐसे मामलों में सूचना संबंधित मंत्रालय/विभाग के पास ही उपलब्ध होगी, न कि प्रधानमंत्री कार्यालय में। आवेदन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को चाहिए कि वह सूचना का अधिकार संबंधी आवेदन की विषय वस्तु को ध्यान से देखे और यदि आवश्यक हो तो इसे संबंधित लोक प्राधिकरण को स्थानांतरित करें। केवल इसलिए कि आवेदक ने प्रधानमंत्री अथवा प्रधानमंत्री कार्यालय का जिक्र किया है, आवेदन को प्रधानमंत्री कार्यालय को स्थानांतरित नहीं कर देना चाहिए।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।