Pay protection for direct recruited employees | सीधी भर्ती के कर्मचारियों हेतु वेतन संरक्षण सम्बन्धी नियम
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13 अगस्त, 2020 के पैरा 4 के अनुसार केन्द्र सरकार के अधीन सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त उन कर्मचारियों के लिए भी अब वेतन संरक्षण का लाभ उपलब्ध होगा जो किसी भी माध्यम से चयनित हो तथा सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति के लिए संबंधित भर्ती नियमों में किसी क्षेत्र विशेष (स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक उपक्रम इत्यादि) के अन्तर्गत न्यूनतम अनुभव के वर्षों की संख्या की आवश्यकता हो। वेतन निर्धारण हेतु उपरोक्त वर्णित लाभ भर्ती एजेंसी द्वारा साक्षात्कार या खुली प्रतियोगी परीक्षा या दोनों के संयोजन के आधार पर पद भरा गया हो, के लिए अनुमन्य होगा।
5. यह कार्यालय ज्ञापन इसके जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
Maine central government se mp state government m teacher k pad par join kiya h technical regignation dekar pay protection ka Labh milega ki nahi
State government ke rules different hote hai. Aap apne state government ke department se confirm kar sakte hai.