विकलांग कर्मचारियों को मिलने वाले विशेष आकस्मिक अवकाश | Special Casual Leave to central government employees with disabilities

Special Casual Leave to central government employees with disabilities | विकलांग कर्मचारियों को मिलने वाले विशेष आकस्मिक अवकाश सम्बन्धी नियम

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19 नवम्बर, 2008 के अनुसार छठे केंद्रीय वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि विकलांग कर्मचारियों के लिए उपलब्ध आकस्मिक अवकाशों की संख्या अन्य कर्मचारियों के सापेक्ष 8 दिनों के स्थान पर 12 दिन होनी चाहिए और यह निर्णय लिया गया है कि 4 दिनों के अवकाश का अतिरिक्त लाभ विशेष आकस्मिक अवकाश के रूप में दिया जाएगा। अतः यह निर्देशित किया जाता है कि विकलांगता अधिनियम (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी), 1995 के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को विकलांगता से संबंधित विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए एक कैलेंडर वर्ष में 4 (चार) दिन के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

ये देखें :  दिव्यांग कर्मचारी के आवेदन को अग्रेषित करना | Forwarding of application of disabled employee

ये आदेश 1 सितंबर, 2008 से प्रभावी हैं।

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


Frequently Asked Questions | FAQs

  • अगर मैं आकस्मिक अवकाश लेकर मुख्यालय छोड़कर छुट्टी पर जाता हूं 5 दिनों के आकस्मिक अवकाश के दरमियां मुझे अगर कोरोना के अलावा अन्य किसी कारण से बुखार आ जाता है तो इस स्थिति में मेरे चिकित्सा अवकाश लेने पर unfit praman Patra aur fitness praman Patra Dene ki avashyakta hai hai ya nahin

    चिकित्सा प्रमाण पत्र और स्वस्थता प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि आकस्मिक अवकाश को किसी भी अन्य अवकाश के साथ नहीं लिया जा सकता अतः अवकाश के प्रारंभिक तिथि से अर्जित अवकाश अनुमन्य होगा तथा चिकित्सा प्रमाण पत्र की तिथि से स्वस्थ होने की तिथि तक चिकित्सा अवकाश अनुमन्य होगा।

  • इसका मतलब 12+4 है क्या? कृपया मार्गदर्शन् करे|

    8+4=12 कुल 12 अवकाश स्वीकृत किए जा सकते हैं.

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