Air travel to government employees posted in Ladakh region during winter only | लद्दाख क्षेत्र में तैनात सरकारी कर्मचारियों को केवल सर्दी के दौरान जहाज द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा के बारे में दिशा-निर्देश
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19 मार्च, 1991 के अनुसार लद्दाख क्षेत्र में तैनात सरकारी कर्मचारियों को केवल सर्दी के दौरान जहाज द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा के बारे में उपर्युक्त विषय पर सम्बन्धित विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 31011/15/87-स्था(ए) दिनांक 22.04.1988 का सन्दर्भ लिया जा सकता है जिसमे लेह और श्रीनगर के बीच यात्रा के लिए लद्दाख क्षेत्र में तैनात सरकारी कर्मचारियों के लिए हवाई जहाज द्वारा यात्रा करने की सुविधा देने के लिए भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
सम्बन्धित विभाग में इस मामले पर विचार किया गया है और इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि यह सुविधा लेह और श्रीनगर के बीच की यात्राओं के लिए भी दे दी जाए। अतः उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 1 (ii) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है और इसे यूं पढ़ा जाएगा।
(ii) हवाई जहाज यात्रा की यह सुविधा लेह और श्रीनगर/जम्मू/चंडीगढ़ के बीच की आने अथवा जाने की यात्रा तक ही सीमित होगी तथा यह सुविधा लेह और उपर्युक्त 3 स्थानों में से 1 के बीच तक ही अनुज्ञेय होगी। श्रीनगर/जम्मू/चंडीगढ़ तथा मूल निवास स्थान अथवा यात्रा के किसी अन्य स्थान, जैसा भी मामला हो, के बीच की यात्राओं को संबंधित सरकारी कर्मचारी की सामान्य पात्रता द्वारा विनियमित किया जाएगा।
जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का संबंध है इसे भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के अनुमोदन से जारी किया गया है।
कृषि मंत्रालय इत्यादि कृपया उपर्युक्त निर्णय को उन सभी पदाधिकारियों के ध्यान में ला दें जिनके कार्यालय लद्दाख क्षेत्र में है।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।