LTC rules | छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के नियम

LTC rules | छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के प्रमुख नियम – Leave Travel Concession rules

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3 मई, 1988 के अनुसार छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के सम्बन्ध में विस्तृत नियम जारी किये गए है, जो इस प्रकार है:

छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) हेतु पात्रता | Eligibility for LTC

एक सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार के अधीन 1 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने के पश्चात ही छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) हेतु पात्र होगा अर्थात् सरकारी कर्मचारी अथवा उसके परिवार को छुट्टी यात्रा रियायत केवल तभी अनुमन्य होगी यदि उन्होंने, यथास्थिति, उनके द्वारा या उनके परिवार के द्वारा रियायत का उपभोग करने के लिए की गई यात्रा की तारीख को केंद्र सरकार के अधीन 1 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है।

स्वनगर में परिवर्तन | Change of Hometown

एक बार घोषित और नियंत्रक अधिकारी द्वारा स्वीकृत “स्वनगर” अंतिम माना जाएगा। आपवादिक परिस्थितियों में विभागाध्यक्ष या सरकारी सेवक स्वयं विभागाध्यक्ष है तो प्रशासनिक मंत्रालय, ऐसी घोषणा में कोई परिवर्तन प्राधिकृत कर सकेगी। परंतु यह कि ऐसा कोई परिवर्तन किसी सरकारी सेवक की सेवा के दौरान एक से अधिक बार नहीं किया जाएगा।

यात्रा के स्थान की घोषणा | Declaration of place to visit

जब सरकारी सेवक या ऐसे सरकारी सेवक के परिवार के किसी सदस्य द्वारा भारत में किसी स्थान की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) का उपभोग करने हेतु आवेदन किया जाता है तब सरकारी सेवक यात्रा के इच्छित स्थान की घोषणा नियंत्रक अधिकारी को यात्रा प्रारंभ करने से पहले ही करेगा। यात्रा का घोषित स्थान नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन से यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व परिवर्तित किया जा सकेगा, जहाँ यह सिद्ध कर दिया जाता है कि यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व परिवर्तित के लिए आवेदन सरकारी सेवक के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण नहीं किया जा सका अन्यथा नहीं। यह शिथिलीकरण यथास्थिति, प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग या विभागाध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है।

ये देखें :  सरकारी कर्मचारियों को बाल मजदूरी (14 वर्ष से कम) के सम्बन्ध में निर्देश | Instructions regarding child labour to government employees

छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के प्रकार | Type of Leave Travel Concession (LTC)

(क) स्वनगर (Hometown) के लिए छुट्टी यात्रा रियायत, सरकारी सेवक के मुख्यालय और उसके स्वनगर के बीच दूरी को विचार में लाए बिना दो कैलेंडर वर्षों के किसी ब्लॉक वर्ष में जैसे 1986-87, 1988-89 और उससे आगे के लिए एक बार अनुमन्य के होगी।

(ख) भारत में किसी स्थान के लिए छुट्टी यात्रा रियायत, सरकारी सेवक के मुख्यालय से यात्रा के स्थान की दूरी को विचार में लाए बिना चार कैलेंडर वर्षों के किसी ब्लॉक वर्ष में जैसे 1986-89, 1990-93 और उससे आगे के लिए एक बार अनुमन्य के होगी।

परंतु यह कि, किसी ऐसे सरकारी सेवक की दशा में जिसके लिए स्वनगर के लिए छुट्टी यात्रा रियायत अनुमन्य है, भारत में किसी स्थान के लिए उसके द्वारा उपभोग की गई छुट्टी यात्रा रियायत यात्रा के प्रारंभ के समय, उसको स्वनगर के लिए उपलब्ध छुट्टी यात्रा रियायत के बदले और उसके सापेक्ष समायोजित की जाएगी।

(ग) ऐसा कोई सरकारी सेवक, जिसका परिवार उससे दूर उसके स्वनगर में रहता है तो, इस स्कीम के अधीन सभी रियासतों के बदले, जिसके अंतर्गत 4 वर्षों के किसी ब्लॉक के लिए एक बार भारत में किसी स्थान की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत भी है, जो उसको और उसके परिवार के सदस्यों को अन्यथा अनुमन्य होती, केवल अपने लिए प्रत्येक वर्ष का चयन कर सकेगा।

छुट्टी यात्रा रियायत की गणना | Counting of Leave Travel Concession (LTC)

छुट्टी यात्रा रियायत का उपभोग करने वाला कोई सरकारी सेवक और उसके परिवार के सदस्य, यथास्थिति, 2 वर्षों या 4 वर्षों के किसी ब्लॉक के दौरान विभिन्न अवधियों में यात्रा कर सकेंगे। इस प्रकार उपभोग की गयी रियायत की गणना 2 वर्षों या 4 वर्षों के उस ब्लॉक वर्ष के सापेक्ष की जाएगी जिसके भीतर बाहर जाने की यात्रा प्रारंभ हुई, चाहे वापसी यात्रा उस 2 वर्ष या 4 वर्ष के ब्लॉक की समाप्ति पर की गई हो। यह नियम 10 के निबंधनों के अनुसार अग्रनित (carry over) छुट्टी यात्रा रियायत का उपयोग करने के लिए लागू होगा।

ये देखें :  नए कार्मिको हेतु पहले 8 वर्षो के लिए एल.टी.सी. | LTC rules to New Recruits for first 8 years

छुट्टी यात्रा रियायत का अग्रनयन | Carry over of Leave Travel Concession (LTC)

कोई ऐसा सरकारी सेवक जो 2 वर्षों या 4 वर्षों के किसी विशिष्ट ब्लॉक में छुट्टी यात्रा रियायत का उपभोग करने में असमर्थ रहता है, वह उसका उपभोग 2 वर्षों या 4 वर्षों के अगले ब्लॉक के प्रथम वर्ष के भीतर कर सकेगा। यदि कोई सरकारी सेवक स्वनगर के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार है तो, वह भारत में किसी स्थान के लिए छुट्टी यात्रा रियायत को 4 वर्षों के ब्लॉक के लिए केवल तभी अग्रनित (carry over) कर सकेगा यदि उसने 4 वर्षों के ब्लॉक के भीतर 2 वर्षों के दूसरे ब्लॉक की बाबत स्वनगर के लिए छुट्टी यात्रा रियायत को अग्रनित कर दिया है।

परिवार के सदस्यों की यात्रा का स्थान | Place of visit of family members

भारत में किसी स्थान के लिए छुट्टी यात्रा रियायत के अधीन सरकारी सेवक और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा यात्रा किए जाने वाले स्थान के संबंध में भी नियम वर्णित है। कोई सरकारी सेवक और उसके परिवार का प्रत्येक सदस्य 4 वर्षों के ब्लॉक के दौरान अपनी पसंद के स्थानों की यात्रा कर सकेगा। सरकारी सेवक के परिवार के सदस्यों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि, वे उसी स्थान की यात्रा करें जिसकी यात्रा स्वयं सरकारी सेवक द्वारा उसी ब्लॉक वर्ष के दौरान पहले किसी समय की गई है।

छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) का कपटपूर्ण दावा | Fraudulent claim of Leave Travel Concession (LTC)

(i) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत का कपटपूर्ण दावा करने के आरोप पर किसी सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ करने का विनिश्चय किया जाता है तो ऐसे सरकारी सेवक की छुट्टी यात्रा रियायत तब तक अनुमन्य नहीं की जाएगी जब तक ऐसी अनुशासनिक कार्यवाही को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता है।

(ii) यदि अनुशासनिक कार्यवाही का परिणाम केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के नियम II में विनिर्दिष्ट शक्तिओं में से कोई भी अधिरोपित करती है, तो सरकारी सेवक को अनुशासनिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान पहले से ही विधारित सेटों (संवर्गों) के अतिरिक्त छुट्टी यात्रा रियायत के दो आगामी संवर्ग स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। कारणों को लेख बंद करके नियंत्रित प्राधिकारी छुट्टी यात्रा रियायत के दो से अधिक सेटों (संवर्गों) को भी अस्वीकृत कर सकता है।

ये देखें :  एलटीसी के उद्देश्य हेतु परिवार की परिभाषा | Definition of family for the purpose of LTC

(iii) यदि सरकारी सेवक को छुट्टी यात्रा रियायत के कपटपूर्ण दावे के आरोप से पूर्णतया विमुक्त किया जाता है तो उसे भावी ब्लॉक वर्षों में अतिरिक्त संवर्ग (संवर्गों) के रूप में पहले से विधारित रियायत का उपभोग करने के लिए अनुमन्य किया जाएगा, किंतु ऐसा उसकी अधिवर्षिता की सामान्य तारीख के पूर्व किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजन के लिए नियम 8 के खंड (क) और खंड (ख) में यथा विनिर्दिष्ट स्वनगर के लिए छुट्टी यात्रा रियायत और भारत में किसी स्थान के लिए छुट्टी यात्रा रियायत के 2 संवर्ग गठित करेगी।

वर्तमान एलटीसी ब्लॉक ईयर | Current LTC block year | Present LTC block year

वर्तमान में छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) का 4 वर्षों का ब्लॉक वर्ष 2022-25 गतिमान है जिसके प्रथम 2 वर्ष के ब्लॉक वर्ष 2022-23 की यात्रा का प्रारंभ/उपभोग वर्ष 2022 एवं 2023 में किया जा सकता है तथा ब्लॉक वर्ष 2022-23 का विस्तारित (grace period or extended period) की यात्रा का प्रारंभ/उपभोग वर्ष 2024 के अंत तक किया जा सकता है। इसी प्रकार शेष 2 वर्ष के ब्लॉक वर्ष 2024-25 की यात्रा का प्रारंभ/उपभोग वर्ष 2024 एवं 2025 में किया जा सकता है तथा ब्लॉक वर्ष 2024-25 का विस्तारित (grace period or extended period) की यात्रा का प्रारंभ/उपभोग वर्ष 2026 के अंत तक किया जा सकता है।

अब तक के ब्लॉक वर्षों की सूची नीचे दी गयी है:

  • 2018-21
  • 2014-17
  • 2010-13
  • 2006-09
  • 2002-05
  • 1998-2001
  • 1994-97
  • 1990-93
  • 1986-89

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


Frequently Asked Questions | FAQs

LTC full form | Full for of LTC

LTC full form is Leave Travel Concession. LTC को हिन्दी में छुट्टी यात्रा रियायत भी कहा जाता है।

Hometown LTC meaning in hindi

“स्वनगर” अथवा “गृहनगर” से तात्पर्य ऐसा नगर, ग्राम या कोई अन्य स्थान जिसे सरकारी सेवक द्वारा इस रूप में घोषित किया गया है और नियंत्रण अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है।

All India LTC meaning in hindi

“भारत में किसी भी स्थान” से तात्पर्य भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित कोई स्थान है, चाहे वह मुख्य भूमि पर या समुद्र पार स्थित है।

3 thoughts on “LTC rules | छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के नियम”

  1. Pingback: हिंदी में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एलटीसी नियम | LTC rules for central government employees in hindi » Authentic Informer

Leave a Reply