वर्ष 2023 में केन्द्र सरकार के कार्यालयों में मनाये जाने वाले अवकाश | Central government holidays 2023

Central government holidays 2023 | वर्ष 2023 के दौरान केंद्र सरकार के कार्यालयों में मनाए जाने वाले अवकाशों की सूची

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 16 जून, 2022 के द्वारा वर्ष 2023 के दौरान केंद्र सरकार के कार्यालयों में मनाए जाने वाले अवकाशों (Central government holidays 2023) के संबंध में दिशा-निर्देश तथा अवकाशों की सूची जारी की गयी है। दिल्ली/नई दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के सभी प्रशासनिक कार्यालयों में इस कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध-I में निर्दिष्ट अवकाशों का पालन किया जाएगा। इसके अलावा, प्रत्येक कर्मचारी को भी अनुबंध-II में निर्दिष्ट निर्बन्धित अवकाशों की सूची में से अपने द्वारा चुने जाने वाले किन्हीं दो अवकाशों का लाभ उठाने की अनुमति दी जाएगी।

2. दिल्ली/नई दिल्ली के बाहर स्थित केंद्र सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों में पैरा 3.1 में दर्शाई गए 12 वैकल्पिक अवकाशों में से चुने जाने वाले तीन अवकाशों के अलावा निम्नलिखित अवकाश अनिवार्य रूप से मनाये जायेंगे:

  1. गणतंत्र दिवस
  2. स्वतंत्रता दिवस
  3. महात्मा गांधी जन्मदिवस
  4. बुद्ध पूर्णिमा
  5. क्रिसमस
  6. दशहरा (विजय दशमी)
  7. दिवाली (दीपावली)
  8. गुड फ्राइडे
  9. गुरु नानक जन्मदिवस
  10. ईद-उल-फितर
  11. ईद-उल-जुहा
  12. महावीर जयंती
  13. मुहर्रम
  14. पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन (ईद-ए-मिलाद)

3.1 नई दिल्ली/दिल्ली में स्थित कार्यालयों के लिए, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा तीन अवकाशों का चयन किया जाता है और दिल्ली/नई दिल्ली के बाहर स्थित कार्यालयों के लिए राज्यों की राजधानियों में केंद्र सरकार कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति द्वारा तीन अवकाशों का चयन किया जाता है।

यदि आवश्यक हो, तो नीचे दी गई सूची से राज्य में अन्य स्थानों पर समन्वय समितियों के परामर्श से संबंधित राज्य के भीतर सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए समान रूप से लागू अंतिम सूची को तदनुसार अधिसूचित किया जाएगा और उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इसके बाद पैरा 5.1 और 5.2 में दर्शाए गए कुछ अपवादों को छोड़कर, त्योहारों और तारीखों में किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं है, जैसा कि अनुबंध-I और अनुबंध-II में दर्शाया गया है। अतः 12 वैकल्पिक अवकाशों की सूची इस प्रकार हैं:

  1. दशहरा के लिए एक अतिरिक्त दिन
  2. होली
  3. जन्माष्टमी (वैष्णवी)
  4. राम नवमी
  5. महा शिवरात्रि
  6. गणेश चतुर्थी / विनायक चतुर्थी
  7. मकर संक्रांति
  8. रथ यात्रा
  9. ओणम
  10. पोंगल
  11. श्री पंचमी / बसंत पंचमी
  12. विशु/वैशाखी/वैशाखड़ी/भाग बिहू/मशादि उगादि/चैत्र शुक्लादि/चेटी चंद/गुड़ी पड़वा/प्रथम नवरात्र/नौराज/छठ पूजा/करवा चौथ।
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3.2 यदि शुरू में घोषित किसी त्योहार का अवकाश बाद में साप्ताहिक अवकाश या किसी अन्य गैर-कार्य दिवस पर पड़ता है या एक ही दिन में एक से अधिक त्योहार पड़ते हैं तो किसी वैकल्पिक अवकाश की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

4. दिल्ली / नई दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए निर्बन्धित अवकाशों की सूची इस कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध-II के रूप में संलग्न है। राज्य की राजधानियों में समन्वय समितियां स्थानीय महत्व के अवसरों को ध्यान में रखते हुए निर्बन्धित अवकाशों की अलग सूची तैयार कर सकती हैं। हालांकि, उपरोक्त पैरा 3.1 में 3 परिवर्तनीय अवकाशों को चुनने के बाद बचे हुए 9 अवकाशों को भी निर्बन्धित अवकाशों की सूची में शामिल किया जाना है।

5.1 दिल्ली/नई दिल्ली स्थित कार्यालयों के लिए, ईद-उल-फितर, ईद-उल-जुहा, मुहर्रम और ईद-ए-मिलाद के संबंध में अवकाशों की तारीख में किसी भी तरह का परिवर्तन, यदि आवश्यक हो, तो दिल्ली के एनसीटी (डीसीपी, विशेष शाखा, दिल्ली पुलिस) स्थिति का पता लगाने के बाद चांद दिखने के आधार पर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा घोषित किया जाएगा।

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5.2 दिल्ली/नई दिल्ली के बाहर के कार्यालयों के लिए राज्यों की राजधानियों में ईद-उल-फितर, ईद-उल-जुहा, मुहर्रम और ईद-ए-मुलाद के संबंध में, यदि आवश्यक हो, तो संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के निर्णय के आधार पर केंद्र सरकार कर्मचारी कल्याण समन्वय समितियां अवकाश की तारीख बदलने के लिए अधिकृत हैं।

5.3 ऐसा हो सकता है कि उपरोक्त अवसरों के संबंध में तिथि में परिवर्तन की घोषणा बहुत ही कम समय में की जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में पी.आई.बी./टी.वी./ए.आई.आर./समाचार पत्रों के माध्यम से घोषणा की जा सकती है और केंद्र सरकार के विभाग/कार्यालयों के प्रमुख तारीख परिवर्तन के बारे में औपचारिक आदेश की प्रतीक्षा किए बिना ऐसी घोषणा के अनुसार कार्रवाई कर सकते हैं।

6. दिवाली (दीपावली) के अवकाश के दिन कुछ राज्यों में, इस अवसर को एक दिन पहले अर्थात “नरक चतुर्दशी दिवस” पर मनाने की प्रथा है। इसे देखते हुए यदि किसी राज्य में केवल राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए दीपावली का अवकाश नरक चतुर्दशी दिवस (दीपावली दिवस के स्थान पर) पर अनिवार्य अवकाश घोषित किया गया है तो उसी दिन को उस राज्य के केंद्र सरकार के कार्यालयों में दीवाली के लिए अवकाश घोषित करने में कोई आपत्ति नहीं है।

7. केंद्र सरकार के संगठन जिनमें औद्योगिक, वाणिज्यिक और व्यापारिक प्रतिष्ठान शामिल हैं, एक वर्ष में 16 अवकाश मनाएंगे, जिसमें तीन राष्ट्रीय अवकाश गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और महात्मा गांधी का जन्मदिवस अनिवार्य अवकाशों के रूप में शामिल हैं। उपरोक्त पैरा 3.2 के अधीन वर्ष 2023 के लिए शेष अवकाश/अवसर ऐसे प्रतिष्ठानों/संगठनों द्वारा स्वयं निर्धारित किए जा सकते हैं।

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8. इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन अवकाशों की सूची तय करेगा।

9. विदेशों में भारतीय मिशनों के संबंध में, अवकाशों की संख्या सम्बन्धित विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12/5/2002-जेसीए दिनांक 17 दिसंबर, 2002 में निहित निर्देशों के अनुसार अधिसूचित की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, उनके पास 14 (चौदह) अवकाशों का चयन करने का विकल्प तीन राष्ट्रीय अवकाश और ईद-उल-फितर, मुहर्रम और दिवाली के अनिवार्य अवकाशों और साप्ताहिक अवकाश के दिनों को अवकाशों की सूची में शामिल करने के बाद ही उपलब्ध होगा।

10. बैंकों के संबंध में, अवकाशों को वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मौजूदा निर्देशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


Frequently Asked Questions | FAQs

What is restricted holiday in central government?

This holiday is restricted by the central government and can be availed only two times in a year on specific dates. Just because of this restriction this holiday is called “Restricted Holiday”.

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