Journey by private airlines on LTC | एलटीसी पर गैर-सरकारी एयरलाइन्स में यात्रा करने सम्बन्धी नियम
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24 अप्रैल, 2006 के अनुसार छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) का उपभोग करते समय गैर-सरकारी एयरलाइन्स द्वारा यात्रा (Journey by private airlines on LTC) करने देने की अनुमति दी जा सकती है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध पर उक्त विभाग द्वारा विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान आदेशों के अंतर्गत राष्ट्रीय एयरलाइन्स कम्पनियों द्वारा यात्रा करने हेतु अनुमन्य अधिकारियों को, छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) लेते समय, गैर-सरकारी एयरलाइन्स द्वारा भी यात्रा करने की स्वीकृति दे दी जाए।
2. इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि छुट्टी यात्रा रियायत लेते समय ऐसे अधिकारी जो हवाई यात्रा हेतु अनुमन्य नहीं हैं, उनको रेलगाड़ी से जुड़े स्थानों के बीच, राष्ट्रीय और गैर-सरकारी दोनों एयरलाइन्स द्वारा हवाई-यात्रा करने की अनुमति दी जाए, बशर्ते कि किराये की प्रतिपूर्ति राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस को छोड़कर, सम्बन्धित अधिकारी को उनके रेलगाड़ी में अनुमन्य श्रेणी तक ही सीमित होगी। उन्हें छुट्टी यात्रा रियायत की प्रतिपूर्ति का दावा करते समय हवाई टिकट/बोर्डिंग पास प्रस्तुत करना होगा और यदि हवाई टिकट में किराया नहीं दर्शाया गया हो तो सम्बन्धित एयरलाइन्स द्वारा जारी की गयी रसीद प्रस्तुत करनी होगी जिसमें सम्बन्धित अधिकारी द्वारा हवाई यात्रा हेतु अदा किया गया किराया दर्शाया गया होगा।
3. उपर्युक्त रियायत निम्नलिखित शर्तों के भी अधीन है:-
(i) सरकारी कर्मचारियों द्वारा भारत देश के अंदर सरकारी दौरे (Official tour) के दौरान हवाई यात्रा के बारे में व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19024/1/ई.IV/2005 दिनांक 24.03.2006 (प्रतिलिपि संलग्न) में आवश्यक परिवर्तनों सहित निर्धारित की गई सभी शर्तें, छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के मामले में लागू होंगी।
(ii) यदि हवाई टिकट के लिए अदा की गई कीमत (गैर-सरकारी एयरलाइन्स की प्रोत्साहनजनक योजनाओं के मद्देनजर) अनुमन्य रेलगाड़ी की श्रेणी के किराये से कम है तो सम्बन्धित अधिकारी को सरकार द्वारा की जाने वाली प्रतिपूर्ति, वास्तविक किराए अथवा रेलगाड़ी की अनुमन्य श्रेणी के किराये, इनमें से जो भी कम होगा, तक सीमित होगी।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।