ऊपरी आयु सीमा में छुट | Relaxation of upper age limit

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Relaxation of upper age limit for departmental candidates | विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छुट प्रदान करने सम्बन्धी दिशा-निर्देश

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30 जनवरी, 1990 के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छुट (Relaxation of upper age limit for departmental candidates) प्रदान करने सम्बन्धी दिशा-निर्देश जारी किये गए है। सम्बन्धित विभाग के दिनांक 20 मई, 1988 के कार्यालय ज्ञापन में प्रावधान है कि विभागीय उम्मीदवारों को समूह ‘ग’ पदों पर नियुक्ति के लिए खुली प्रतिस्पर्धा के उम्मीदवारों के साथ सामान्य जाति के उम्मीदवारों को 40 वर्ष की आयु तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 45 वर्ष की आयु तक प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जा सकती है।

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ऊपरी आयु सीमा में उपरोक्त छुट (Relaxation of upper age limit) इस सामान्य शर्त के अधीन होगी कि समूह ‘ग’ पद जिन पर सीधी भर्ती की जा रही है, एक ही संवर्ग या सम्बन्धित संवर्ग में हैं और उनमे आपसी सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है कि कर्मचारी के मूल पद पर की गई सेवा अन्य श्रेणियों के पदों में कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए उपयोगी होगी। समूह ‘घ’ पदों पर नियुक्ति के लिए भी इन्हीं शर्तों के अधीन विभागीय उम्मीदवारों के लिए इस रियायत को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि समूह ‘ग’ और समूह ‘घ’ पदों पर नियुक्ति के लिए 40/45 वर्ष तक की आयु में छूट, जैसा भी मामला हो, केवल उन विभागीय उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगा जिन्होंने सरकारी सेवा के तहत कम से कम 3 साल लगातार काम किया हो।

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सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


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