चल, अचल और मूल्यवान संपत्ति के क्रय से सम्बन्धित नियम | Conduct rules for movable and immovable property

Conduct rules for movable and immovable property | चल, अचल और मूल्यवान संपत्ति के क्रय से सम्बन्धित नियम

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की प्रस्तावना (अधिसूचना) के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के उपनियम 18 में चल, अचल और मूल्यवान संपत्ति के क्रय से सम्बन्धित निम्नलिखित नियम वर्णित हैः

1 (i) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी किसी भी सेवा या पद के लिए अपनी पहली नियुक्ति पर अपनी संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित के बारे में पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगा।

(a) सरकारी कर्मचारी को विरासत में मिली अचल संपत्ति, या उसके स्वामित्व या उसके द्वारा अधिग्रहित या उसके द्वारा लीज या बंधक पर रखी गई, या तो उसके स्वयं के नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर।

(b) शेयर, डिबेंचर और नकदी सहित बैंक जमा उसे विरासत में मिला है या उसके स्वामित्व, अधिग्रहण या उसके पास है।

(c) अन्य चल संपत्ति उसके पास या इसी तरह उसके स्वामित्व में, अधिग्रहित या उसके पास रखी गई है।

और

(d) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके द्वारा लिए गए ऋण और अन्य देनदारियां।

नोट 1.- उप-नियम (1) आमतौर पर समूह ‘घ’ के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, लेकिन सरकार यह निर्देश दे सकती है कि यह ऐसे किसी सरकारी कर्मचारी या ऐसे सरकारी कर्मचारियों के वर्ग पर लागू होगा।

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नोट 2.- सभी रिटर्न में, 10,000 रुपये से कम की चल संपत्ति के मूल्यों को जोड़ा और एकमुश्त के रूप में दिखाया जा सकता है। कपड़े, बर्तन, क्रॉकरी, किताबें, आदि जैसे दैनिक उपयोग के लेखों के मूल्य को ऐसे रिटर्न में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

नोट 3.- जहां एक सरकारी कर्मचारी पहले से ही किसी सेवा से संबंधित है या किसी पद पर है, अथवा उसे किसी अन्य सिविल सेवा या पद पर नियुक्त किया जाता है, तो उसे इस खंड के तहत एक नया रिटर्न जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) समूह ‘क’ और समूह ‘ख’ में शामिल किसी भी सेवा या पद से जुड़े हर सरकारी कर्मचारी को विरासत में मिली अचल संपत्ति या स्वामित्व या उसके द्वारा अधिग्रहित या उसके द्वारा पट्टे पर या बंधक पर, के संबंध में पूर्ण विवरण इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में, इस तरह से एक वार्षिक रिटर्न जमा करना होगा जो या तो उसके अपने नाम से या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर हो।

(2) सक्षम अधिकारी को पूर्व में सूचित किए बिना कोई भी सरकारी कर्मचारी पट्टे, बंधक, खरीद, बिक्री, उपहार या किसी भी प्रकार से अचल सम्पत्ति को अपने नाम से या अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से खरीद अथवा बेच नहीं सकता है।
बशर्ते कि, यदि ऐसा कोई लेनदेन उसके साथ किसी आधिकारिक/विभागीय व्यक्ति द्वारा किया जा रहा हो तो, निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त की जाएगी।

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(3) जहां एक सरकारी कर्मचारी अपने नाम से या अपने परिवार के सदस्य के नाम पर, चल संपत्ति के संबंध में लेन-देन में प्रवेश करता है, तो वह इस तरह के लेनदेन की तारीख से एक महीने के भीतर इस सम्बन्ध में निर्धारित प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, यदि ऐसी संपत्ति का मूल्य सरकारी कर्मचारी के दो महीने के मूल वेतन से अधिक हो तो।
बशर्ते कि, यदि ऐसा कोई लेनदेन उसके साथ किसी आधिकारिक/विभागीय व्यक्ति द्वारा किया जा रहा हो तो, निर्धारित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त की जाएगी।

(4) सरकार या निर्धारित प्राधिकारी, किसी भी समय, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, आदेश में वर्णित अवधि के भीतर इस तरह की चल या अचल संपत्ति का पूर्ण और सभी विवरण, उसके पास या उसके द्वारा अधिग्रहित या अर्जित किया गया हो, सरकारी कर्मचारी की ओर से या उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा सरकारी कर्मचारी को प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित करने हेतु आदेश में वर्णित किया जा सकता है। इस तरह का बयान, यदि सरकार या निर्धारित प्राधिकारी द्वारा आवश्यक हो, तो उन साधनों का विवरण शामिल करें जिनके द्वारा, या स्रोत से, ऐसी संपत्ति का अधिग्रहण किया गया था।

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(5) सरकार उप-नियम (4) को छोड़कर इस नियम के किसी भी प्रावधान से समूह ‘ग’ अथवा समूह ‘घ’ से संबंधित किसी भी सरकारी कर्मचारी को छूट दे सकती है। हालांकि, कैबिनेट सचिवालय (कार्मिक विभाग) की सहमति के बिना ऐसी कोई छूट नहीं दी जाएगी।

स्पष्टीकरण (1) – इस नियम के प्रयोजनों के लिए –

(1) अभिव्यक्ति “चल संपत्ति” में शामिल हैं-

(a) आभूषण, बीमा पॉलिसियाँ, जिनका वार्षिक प्रीमियर रु 10,000 / – से अधिक है, या सरकार से प्राप्त कुल वार्षिक परिलब्धियों में से एक-छठा, जो भी कम हो, शेयर, प्रतिभूतियाँ और डिबेंचर।

(b) सभी ऋण, सुरक्षित हो या नहीं, अग्रिम या सरकारी कर्मचारी द्वारा लिया गया।

(c) मोटर कार, मोटर साइकिल, घोड़े या अन्य कोई भी वाहन।

और

(d) रेफ्रिजरेटर, रेडियो, रेडियोग्राम और टेलीविजन सेट।

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम एवं सम्बन्धित फार्म की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


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