सरकारी कर्मचारियों द्वारा उपहारों की स्वीकृति | Acceptance of gifts by government servants

Acceptance of gifts by government servants | सरकारी कर्मचारियों द्वारा उपहारों की स्वीकृति सम्बन्धी संशोधित नियम

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 6 अगस्त, 2019 के अनुसार सरकारी कर्मचारियों द्वारा उपहार प्राप्त करने के लिए अधिकतम सीमा का वर्णन निम्नानुसार किया गया है, ताकि केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के प्रावधानों में एकरूपता लाई जा सके।

संशोधन से पहलेसंशोधन के बाद
नियम 13 का उप-नियम (3)
किसी भी अन्य मामले में, एक सरकारी कर्मचारी सरकार के अनुमोदन के बिना किसी भी उपहार को स्वीकार नहीं करेगा, यदि निम्नलिखित मूल्य से अधिक है:
(i) किसी भी समूह “क” या समूह “ख” के पद पर रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में एक हजार पांच सौ रुपये
(ii) किसी भी समूह ग या समूह घ के पद पर रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में पांच सौ रुपये
नियम 13 का उप-नियम (3)
किसी भी अन्य मामले में, एक सरकारी कर्मचारी सरकार के अनुमोदन के बिना किसी भी उपहार को स्वीकार नहीं करेगा, यदि निम्नलिखित मूल्य से अधिक है:
(i) किसी भी समूह “क” या समूह “ख” के पद पर रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में पांच हजार रुपये
(ii) किसी भी समूह ग के पद पर रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामले में दो हजार रुपये
नियम 13 का उप-नियम (4)
उप-नियम (2) और (3) में चाहे कुछ भी निहित हो उसके बावजूद, एक सरकारी कर्मचारी, जो भारत के प्रतिनिधिमंडल का सदस्य है या अन्यथा, विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से उपहार प्राप्त कर सकता है और रख सकता है, यदि एक अवसर पर प्राप्त उपहार का बाजार मूल्य एक हजार रुपये से अधिक नहीं है। अन्य सभी मामलों में, इस तरह के उपहार की स्वीकृति और अवधारण सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों द्वारा विनियमित की जाएगी।
नियम 13 का उप-नियम (4)
उप-नियम (2) और (3) में चाहे कुछ भी निहित हो उसके बावजूद, एक सरकारी कर्मचारी, जो भारत के प्रतिनिधिमंडल का सदस्य है या अन्यथा, विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से समय-समय पर संशोधित विदेशी अंशदान (उपहार या प्रस्तुति की स्वीकृति या प्रतिधारण) नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार उपहार प्राप्त कर सकता है और रख सकता है।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से अनुरोध है कि उपरोक्त संशोधनों को अपने अधीनस्थ सभी प्रशासनिक अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए।

ये देखें :  प्रशासन तथा सांसदों और राज्यों के विधान मंडलों के सदस्यों के बीच सरकारी काम-काज की उचित कार्य विधि | Official dealings between the Administration and Members of parliament and State Legislatures

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


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