आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण | Reservation for Economically Weaker Section

Reservation for Economically Weaker Section | आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण का नियम

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19 जनवरी, 2019 के द्वारा भारत सरकार में सिविल पदों और सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण (Reservation for Economically Weaker Section) लागू करने सम्बन्धी नियम जारी किये गए है। इस पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिनांक 17.1.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ.सं.200113/01/2018-बीसी-॥ का संदर्भ दिया जाता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्न प्रावधान करता हैः-

“1. संविधान (103वां संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से संविधान में खण्ड 15(6) और 16(6) जोड़े जाने के अनुसरण में और आर्थिक रुप से कमजोर ऐसे वर्गों (Economically Weaker Section) जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षणिक रुप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा स्कीम के दायरे में नहीं आते हैं, को भारत सरकार में सिविल पदों और सेवाओं में अधिमान्य आधार पर आरक्षण और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लाभ लेने में समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा भारत सरकार में सिविल पदों और सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में 10% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय किया गया हैं।

2. ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा स्कीम के दायरे में नहीं आते हैं, और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये से कम हैं, को आरक्षण के लाभ हेतु आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section) के रुप में चिन्हित किया जाना हैं। इस उद्देश्य से परिवार में आरक्षण का लाभ लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति, उसके अभिभावक और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन और उसका/उसकी जीवनसाथी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल होंगे।

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आय में सभी स्रोतों अर्थात्‌ वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि से होने वाली आय शामिल होगी और ऐसी आय आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वित्तीय वर्ष की आय होगी। साथ ही ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी सम्पत्ति हो अथवा ऐसी संपत्ति उनके स्वामित्व में हों, आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section) के रूप में चिन्हित नहीं किए जाएंगे भले ही उनकी पारिवारिक आय कुछ भी हो:-

i) 5 एकड़ अथवा उससे अधिक कृषि योग्य भूमि;

ii) 1000 वर्ग फीट और उससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट;

iii) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय प्लॉट;

iv) अधिसूचित नगरपालिकाओं से भिन्न क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय प्लॉट।

3. पैरा 2 में यथाउल्लिखित परिवारों की आय और संपत्तियों को ऐसे अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक होगा जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तहसीलदार की रैंक से नीचे का न हो। प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा यथानिर्धारित सम्यक प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सभी संगत दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक प्रमाणित करने के पश्चात्‌ प्रमाणपत्र जारी करना होगा।

5. नियोजन और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के संबंध में अनुदेश क्रमशः कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे।”

ये देखें :  चल संपत्ति के क्रय सम्बन्धी नियम | Conduct rules for movable property

2. उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में, एतदद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार के पदों और सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा और यह दिनांक 01.02.2019 को या उसके पश्चात्‌ अधिसूचित होने वाली सभी सीधी भर्ती की रिक्तियों के संबंध में प्रभावी होगा।

3. रोस्टर के प्रचालन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण (Reservation for Economically Weaker Section) के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत अनुदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


  • Please help.

    I’m working in a CAB since 2019 October (2017 recruitment notification) and I belong to General category. Now I’m eligible for EWS category reservations, according to the financial and property limits/conditions set by the government (even after including my salary).

    Now I want to apply for some higher level job in our same organisation or even somewhere else under DIRECT Recruitment.

    In this case, am I eligible for EWS reservation or not? Any rule barring me from availing reservation as I’m already in government job?

    Also, I want to pursue a one year diploma program through open (distance) method through a university. Is it necessary to take permission or inform my reporting officer regarding my course? I’m gonna do this in OPEN mode.

    A gross annual income below Rs 8 lakh (Rupees eight lakh only) is to be identified as EWSs for benefit of reservation and this should be for the financial year prior to the year of application ( i.e. for the fresh application now you are proposing for ) . Plea check and ensure… 2.the administrative authorities may require that Government servants under their control shall take prior permission before joining educational institutions or courses of studies for University Degrees/diploma as the joining of educational institutions involves advance commitment about attendance at specific hours and absence from duty during periods of examinations. As the proposed diploma involves contact class and term end examinations, the same requires permission of the appropriate authority.

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