Clarification on Child Care Leave | चाइल्ड केयर लीव पर स्पष्टीकरण
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 18 नवम्बर, 2008 के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव (Child Care Leave) के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है। महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव की सिफारिश करने में वेतन आयोग का इरादा महिला कर्मचारियों को जरूरत के समय अपने बच्चों की देखभाल करने में सुविधा प्रदान करना था। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि चाइल्ड केयर लीव की वजह से केंद्र सरकार के कार्यालयों के कामकाज में प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इस अवकाश की प्रकृति अर्जित अवकाश के समान ही परिकल्पित की गई थी।
तदनुसार, वेतन आयोग की सिफारिशों की भावना को बरकरार रखते हुए और कार्यालयों के सुचारू कामकाज में सामंजस्य स्थापित करते हुए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव (Child Care Leave) के संबंध में व्यय विभाग (कार्यान्वयन प्रकोष्ठ) के परामर्श से निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं:-
i) अधिकार के रूप में चाइल्ड केयर लीव की मांग नहीं की जा सकती। किसी भी परिस्थिति में कोई भी कर्मचारी अवकाश स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी द्वारा अवकाश के पूर्व उचित अनुमोदन के बिना चाइल्ड केयर लीव (Child Care Leave) पर नहीं जा सकता है।
ii) चाइल्ड केयर लीव को अर्जित अवकाश की तरह माना जाना चाहिए और उसी के अनुसार स्वीकृत किया जाना चाहिए।
iii) नतीजतन, अवकाश की अवधि के दौरान पड़ने वाले शनिवार, रविवार, राजपत्रित अवकाश आदि को भी चाइल्ड केयर लीव (Child Care Leave) के लिए गिना जाएगा, जैसा कि अर्जित अवकाश के मामले में होता है।
iv) चाइल्ड केयर लीव का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब संबंधित कर्मचारी के खाते में कोई अर्जित अवकाश न हो। (वर्तमान में इस शर्त को समाप्त कर दिया गया है)
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।