Service verification rules | सरकारी कर्मचारियों की सेवा के सत्यापन से सम्बन्धित नियम
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 30 सितम्बर, 2015 के द्वारा सरकारी कर्मचारियों की अपने सेवाकाल में की गयी सेवा के सत्यापन (Service verification rules) की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गए है। इस विषय में सम्बन्धित विभाग के द्वारा पूर्व में जारी किये गए दिनांक 23 अक्तूबर, 2013 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ लिया जा सकता है जो सेवा पुस्तिका के संशोधित प्रारूप का प्रयोग किए जाने तथा सरकारी कर्मचारी की सेवा के सत्यापन (Service verification rules) की प्रक्रिया को सरल बनाने के संबंध में है जिसे सम्बन्धित विभाग के दिनांक 11.03.2008 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा निर्धारित किया था और उसके द्वारा सेवापुस्तिका के संशोधित प्रारूप को अपनाने के लिए परिचालित किया गया था। उपरोक्त वर्णित संशोधित प्रारूप में भाग V भी सम्मिलित है जिसमें सरकारी कर्मचारी की सेवा के सत्यापन का रिकार्ड रखा जाना हैं।
2. सम्बन्धित विभाग के ध्यान में यह बात लाई गई है कि दिनांक 23 अक्तूबर, 2013 के कार्यालय ज्ञापन के उक्त प्रावधान और केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के प्रावधान के रूप मेँ अनुपूरक नियम भी हैं जैसा कि उस कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है, का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, सेवा के सत्यापन की त्रुटियों के बारे में काफी समय बाद उस स्तर पर पता चल पाता है जब सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति होने वाली होती है।
3. इसके मद्देनजर और सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के मामलों में की जाने वाली कार्रवाई में होने वाले विलंब को दूर करने के उद्देश्य से, सम्बन्धित विभाग के उक्त नियमों और निर्देशों को दोहराया जाता है और यह कहा जाता है कि निम्नलिखित का पालन सुनिश्चित किया जाए:-
(i) अब से सम्बन्धित विभाग के दिनांक 11.03.2008 के उक्त कार्यालय ज्ञापन द्वारा निर्धारित किए गए प्रारूप के अनुसार सेवा पुस्तिका के संशोधित प्रारूप के भाग V में ही सेवा के सत्यापन के रिकार्ड रखे जाएं।
(ii) पांच वर्षों के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध मेँ संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा तत्काल नए प्रारूप के भाग V में सेवा के सत्यापन की सभी प्रविष्टियों को दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए और कार्यालय के अधिकारी द्वारा निर्धारित की गयी समय-सीमा के अन्दर पूर्ण कर लिया जाए।
(iii) कर्मचारी की सेवा के सत्यापन में यदि कोई अंतराल पाया जाता है तो उसे तत्काल सम्बन्धित कर्मचारी को सूचित किया जाए और साथ ही कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सेवा के सत्यापन में छूट गए हिस्से पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
(iv) सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवा के सत्यापन के विषय में प्रविष्टियों के बारे में हुई त्रुटियों एवं अंतरालों तथा उसकी अवधि के बारे में सूचित किया जाए।
4. पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार ने यह भी सुझाव दिया है कि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर उनके सेवानिवृत्ति के लाभों के समस्त भुगतान में किसी भी प्रकार के विलम्ब से बचने हेतु निम्नलिखित प्रकियाएं अपनाने पर विचार किया जा सकता है:-
(i) वार्षिक सेवा सत्यापन एवं सभी अधिकारियों को सेवा के सत्यापन (Service verification rules) की स्थिति के संबंध में जानकारी देना जिससे किसी गलती को समय रहते अभिनिश्चित कर लिया जाए और उसमें सुधार कर लिया जाए।
(ii) सभी मंत्रालयों/विभागों/संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरणों द्वारा प्रत्येक तीन माह में वार्षिक सत्यापन के कार्य की निगरानी की जाए।
5. तदनुसार सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे कार्यालयाध्यक्ष/वेतन एवं लेखा कार्यालयों को उपर्युक्त निदेशों का सख्ती से अनुपालन करने हेतु उपयुक्त निर्देश जारी करें जिससे सरकारी सेवकों को दिए जाने वाले सेवानिवृत्ति के लाभों को प्राप्त करने में होने वाले विलंब को दूर किया जा सके।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।