Fixed medical allowance of rs 1000 for pensioners and family pensioners | जाने किस नियम के तहत पेंशनर्स को मिलता है 1000 रूपये प्रति माह भत्ता
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 19 जुलाई, 2017 के अनुसार वर्तमान में “निर्धारित चिकित्सा भत्ता” (Fixed Medical Allowance) केंद्र सरकार के उन पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनरों को दिया जाता है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शासित “केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना” (Central Government Health Scheme) से आच्छादित क्षेत्रों के अन्तर्गत शामिल नहीं हैं। उन्हें यह भत्ता इसलिए दिया जाता है कि वे अपनी दिन-प्रतिदिन की बीमारियां, जिसमें उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है, के चिकित्सा खर्चों में आने वाले खर्चाें का वहन कर सके। इससे पूर्व विभाग द्वारा दिनांक 19 नवम्बर, 2014 को जारी कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित चिकित्सा भत्ते को 300 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 500 रूपये प्रतिमाह किया था जो दिनांक 19.11.2014 से प्रभावी था।
इसके पश्चात् सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लिए गए निर्णय के अनुसार निर्धारित चिकित्सा भत्ते को 500 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह कर दिया गया है। इसके साथ यह भी सूचित किया है कि इस नियम से सम्बन्धित सभी शर्तें पूर्ववत रहेंगी तथा यह आदेश 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी रहेगा।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।