Child Care Leave for two children | दो बच्चों के लिए शिशु देखभाल अवकाश
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 29 सितम्बर, 2008 के अनुसार पूर्व में मातृत्व अवकाश हेतु एक नियमावली जारी की गयी थी जिसमें शिशु देखभाल अवकाश महिला कर्मचारियों की संपूर्ण सेवा के दौरान 2 वर्ष (अर्थात 730 दिन) की अधिकतम अवधि तक दो बच्चों की देखभाल करने के लिए दिया जा सकता है जो 18 वर्ष से कम उम्र के हो। उन्हें यह अवकाश बच्चों के पालन-पोषण या उनकी किसी भी जरूरत जैसे कि परीक्षा, बीमारी आदि की देख-रेख करने के लिए दिया जा सकता है। यह प्रश्न कि क्या शिशु देखभाल अवकाश 18 वर्ष से कम उम्र के तीसरे बच्चे के लिए स्वीकार्य होगा अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में अब निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:
- शिशु देखभाल अवकाश केवल दो सबसे बड़े जीवित बच्चों के लिए स्वीकार्य होगा।
- शिशु देखभाल अवकाश के लिए छुट्टी का खाता संलग्न प्रोफार्मा में रखा जाएगा, और इसे संबंधित सरकारी कर्मचारी की सेवा पुस्तिका के साथ रखा जाएगा।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।