अधिकारियों द्वारा खरीदे गए समाचार पत्र की प्रतिपूर्ति सम्बन्धी नियम | Reimbursement of Newspaper bill

Reimbursement of Newspaper bill | अधिकारियों द्वारा खरीदे गए समाचार पत्र की प्रतिपूर्ति सम्बन्धी नियम

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3 अप्रैल, 2018 के अनुसार अधिकारियों द्वारा उनके आवास हेतु खरीदे गए समाचार पत्र की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में नए दिशा – निर्देशों के अन्तर्गत समाचार पत्र की खरीद पर आने वाले मासिक व्यय की प्रतिपूर्ति की मौजूदा व्यवस्था के स्थान पर समाचार पत्र की प्रतिपूर्ति हेतु नए संशोधित दरों के आधार पर स्वीकृत की जा सकती है जिस हेतु अधिकारियों द्वारा संलग्न प्रपत्र में नयी दरों को अपनी पात्रता के अनुसार सत्यापित कर समाचार पत्र में आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करना होगा।

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अधिकारियों को समाचार पत्र में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अपने कार्यालय को छमाही आधार पर इस आशय का एक प्रमाण पत्र अपने कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा कि समाचार पत्र पर उक्त धनराशि का व्यय किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

नयी संशोधित दरें एवं सम्पूर्ण जानकारी के लिए उक्त नियम की प्रति, आप नीचे दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं।


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