Extension of Probation period | परिवीक्षा अवधि के दौरान अवकाश लेने पर परिवीक्षा अवधि को बढ़ाये जाने सम्बन्धी नियम
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 5 अक्टूबर, 2017 के अनुसार केन्द्रीय सेवाओं में परिवीक्षा/स्थायीकरण किए जाने पर पूर्व में समेकित अनुदेश जारी किए गए थे। वर्तमान अनुदेशों के अनुसार “यदि परिवीक्षा की अवधि के दौरान सम्बंधित कर्मचारी ने अपेक्षित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया है तो कर्मचारी की परिवीक्षा अवधि को आवश्यकतानुसार ऐसी अवधि या अवधियों तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि परिवीक्षा की कुल अवधि इसकी निर्धारित अवधि के दोगुने से अधिक न हो।”
परिवीक्षा काल में अवकाश के नियम | Leave in probation period
2. इस तथ्य के मद्देनजर इस मामले की जांच की गई है कि कुछ कर्मचारी परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशन पीरियड) के दौरान लम्बी छूट्टी लेने के कारण परिवीक्षा अवधि को पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे मामलों में यदि कोई सरकारी कर्मचारी ऐसी कोई छुट्टी लेने के कारण जो इन नियमों के अधीन सम्बंधित कर्मचारी को अनुमन्य हो, अपनी परिवीक्षा की निर्धारित अवधि का 75% पूर्ण नहीं करता है तो उसकी परिवीक्षा अवधि, उसके द्वारा ली गई छुट्टी की अवधि तक बढ़ाई जाए, लेकिन यह निर्धारित परिवीक्षा अवधि से दोगुनी न हो।
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Frequently Asked Questions | FAQs
परिवीक्षा अवधि क्या है
परिवीक्षा अवधि को अंग्रेजी में “Probation period” कहते है। परिवीक्षा अवधि का तात्पर्य कर्मचारी को अपने प्रारंभिक सेवाकाल में प्रथम 2 वर्ष तक की गयी सेवा अवधि से है। किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति को स्थायी रूप से घोषित करने हेतु सरकार द्वारा 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि को निर्धारित किया है जिसे पूर्ण करने के पश्चात् ही कर्मचारी को उसके पद पर स्थायी किया जाता है।
Probation period in hindi
किसी भी कर्मचारी को उसके पद के सापेक्ष स्थायी रूप से नियुक्त करने हेतु 2 वर्ष की अवधि को पूर्ण करना होता है। इसी अवधि को “Probation period” यानि हिन्दी में “परिवीक्षा अवधि” कहा जाता है।
परिवीक्षा अवधि के नियम pdf
परिवीक्षा अवधि के नियम pdf आप ऊपर दिए गए लिंक से जेनेरेट कर प्राप्त कर सकते है।
प्रोबेशन पीरियड क्या होता है
सरकारी सेवा में योगदान देने पर सभी कर्मचारियों द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए अस्थाई रूप से अपने विभाग में कार्य किया जाता है जिसे प्रोबेशन पीरियड कहा जाता है तथा इस अवधि को पूर्ण करने के पश्चात् ही कर्मचारी को उसके पद पर स्थायी किया जाता है।
परिवीक्षा क्या है | Pariviksha kya hai
परिवीक्षा से तात्पर्य किसी नए कर्मचारी को 2 वर्ष की अवधि के दौरान विभाग द्वारा उसकी कार्य करने की अभिवृत्ति, कार्य सीखने की योग्यता, समयबद्धता तथा कर्मचारी के व्यवहार, आचरण इत्यादि की परख करना होता है।
Pariviksha avadhi meaning in english
Pariviksha avadhi meaning in english is “Probation Period”.