Posting of physically handicapped candidates | शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की तैनाती सम्बन्धी नियम
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13 मार्च, 2002 एवं दिनांक 10 मई, 1990 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की तैनाती (Posting of physically handicapped candidates) के सम्बन्ध में सुझाव दिया गया है कि सरकार के अधीन नियुक्त शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की उनके मूल निवास स्थान के आसपास या कम से कम उनके मूल जिले में नियुक्ति करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
इस मामले पर ध्यान पूर्वक विचार किया गया है। यह संभव या वांछनीय नहीं होगा कि शारीरिक रूप से विकलांग समूह ‘क’ अथवा समूह ‘ख’ के ऐसे कर्मचारियों की जिनकी सेवाएं अखिल भारतीय स्थानांतरण दायित्व की है उन्हें अपने मूल निवास के निकट तैनात किया जाए। तथापि क्षेत्रीय आधार पर भर्ती किये गए समूह ‘ग’ अथवा समूह ‘घ’ के पदधारियों को जो शारीरिक रूप से विकलांग है यथासंभव प्रशासनिक प्रतिबंधों के अधीन उनके क्षेत्र के भीतर उनके मूल निवास स्थान पर नियुक्त किया जा सकता है।
2. शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों द्वारा अपने मूल निवास स्थान में अथवा उसके निकट स्थानांतरण किए जाने के अनुरोध को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
3. सभी अधीनस्थों को भी उचित निर्देश जारी कर दिए जाएं।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।