सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम आहरण के प्रावधानों में संशोधन | Provisions for drawal of advance from GPF

Provisions for drawal of advance from GPF | सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम आहरण के प्रावधानों में संशोधन सम्बन्धी नियम

भारत सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 7 मार्च, 2017 के अनुसार सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम 1960 में लागू हुए थे और उक्त नियमावली के नियम 12 के तहत कर्मचारी अपने सामान्य भविष्य निधि खाते से अग्रिम के रूप में आहरण कर सकते हैं। खाताधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए समय-समय पर कुछ संशोधन किए गए हैं। हालांकि, प्रावधान, काफी हद तक प्रतिबंधात्मक हैं जिस हेतु प्रावधानों को उदार बनाने, सीमाएं बढ़ाने और प्रक्रिया को सरल बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है।

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2. नियमों में प्रावधानों की समीक्षा की गई है और अब निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए खाताधारक द्वारा सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम 1960 के तहत फंड से अग्रिम के रूप में आहरण की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है:

  • स्वयं, परिवार के सदस्यों या आश्रितों की बीमारी।
  • परिवार के सदस्यों या खाताधारक के आश्रितों की शिक्षा। शिक्षा में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा शामिल होगी, जिसमें सभी विषयों और संस्थानों को शामिल किया जाएगा।
  • अनिवार्य व्यय – स्वयं या परिवार के सदस्यों और आश्रितों की सगाई, विवाह, अंतिम संस्कार एवं अन्य समारोह।
  • कानूनी कार्यवाही की लागत।
  • रक्षा की लागत।
  • उपभोग की वस्तुओं की खरीद।
  • तीर्थयात्रा और प्रतिष्ठित स्थानों का दौरा। इसमें किसी भी यात्रा और पर्यटन से संबंधित गतिविधियां शामिल होंगी।
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3. बारह महीने के वेतन या जमा राशि का तीन-चौथाई तक के अग्रिम हेतु आहरण की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है, जो भी कम हो। अग्रिम की राशि अधिकतम 60 किस्तों में वसूल की जा सकती है। अग्रिम घोषित ‘‘विभाग के प्रमुख’’ द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

4. किसी ऐसे प्रयोजन के लिए, जो ऊपर वर्णित नहीं है, घोषित ‘‘विभाग के प्रमुख’’ जमा धनराशि से अग्रिम आहरण की स्वीकृति हेतु सक्षम है।

5. जमा धनराशि से अग्रिम की मंजूरी और भुगतान के लिए पंद्रह दिनों की अधिकतम समय सीमा निर्धारित की जा रही है। आपात स्थिति जैसे बीमारी आदि के मामले में, समय सीमा को सात दिनों तक सीमित रखा जा सकता है।

6. अग्रिम के सभी उपरोक्त मामलों में, खाताधारक द्वारा कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। अग्रिम हेतु आहरण के कारणों की व्याख्या करने वाला एक सरल घोषणा पत्र खाताधारक द्वारा प्रस्तुत करना पर्याप्त होगा।

7. सामान्य भविष्य निधि (केंद्रीय सेवा) नियम 1960 के लिए आवश्यक संशोधन, उपरोक्त प्रावधानों को प्रभावी रूप से यथोचित रूप से जारी किया जाएगा।

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सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


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