बाल दत्तक ग्रहण अवकाश | Child Adoption Leave

Child Adoption Leave | बाल दत्तक ग्रहण अवकाश सम्बन्धी नियम

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22 जुलाई, 2009 के अनुसार छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद मातृत्व अवकाश की अवधि 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई। इसके बाद, इस विभाग को मातृत्व अवकाश के अनुरूप 135 दिनों से 180 दिनों तक बाल दत्तक ग्रहण अवकाश (Child Adoption Leave) की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। सम्बंधित विभाग में इस मामले के ऊपर जांच की गई है और बाल दत्तक ग्रहण अवकाश (Child Adoption Leave) की अवधि को 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने का निर्णय लिया गया है।

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एक महिला सरकारी सेवक जिसके मामले में 135 दिनों के चाइल्ड एडॉप्शन लीव की अवधि समाप्त नहीं हुई है, इन आदेशों को जारी करने की तिथि से 180 दिनों के चाइल्ड एडॉप्शन लीव के लिए भी पात्र होगी।

यह भी निर्णय लिया गया है कि एक पुरुष सरकारी कर्मचारी (एक प्रशिक्षु सहित) दो से कम जीवित बच्चों के साथ, एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को वैध रूप से गोद लेने की तारीख से छह महीने तक 15 दिनों की अवधि के लिए पितृत्व अवकाश की अवधि को स्वीकृत किया जा सकता है।

ये आदेश इसके जारी होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

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सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


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