वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 और 2 हेतु परिवहन भत्ता सम्बन्धी नियम | Transport Allowance for Pay Matrix Level 1 and 2

Transport Allowance for Pay Matrix Level 1 and 2 | वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 और 2 हेतु परिवहन भत्ता सम्बन्धी नियम

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 2 अगस्त, 2017 के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारी जो वेतन मैट्रिक्स के पे लेवल 1 और 2 में कार्यरत है तथा रु 24,200/- और उससे अधिक का मूल वेतन आहरित कर रहे हैं, उन्हें परिवहन भत्ता पूर्व में वर्णित शहरों के अनुसार “रु 3,600/- तथा उस पर दैनिक भत्ते के साथ” नियमानुसार पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य शहरों में कार्यरत कर्मचारी “रु 1,800/- तथा उस पर दैनिक भत्ते के साथ” नियमानुसार पात्र होंगे।

ये आदेश 1 जुलाई, 2017 से प्रभावी होंगे।

ये देखें :  मकान किराया भत्ता की स्वीकार्यता के लिए 'आवास न होने का प्रमाण-पत्र' में छूट | Admissibility of HRA - Dispensation of “No Accommodation Certificate"

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।


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