LTC air travel by non entitled officers | गैर हकदार अधिकारियों द्वारा एलटीसी हवाई यात्रा करने पर भुगतान किये जाने सम्बन्धी नियम
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24 अप्रैल, 2006 के द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत लेते समय गैर-सरकारी एयरलाइन्स से की जाने वाली यात्रा के विनियमन से सम्बन्धित नियम जारी किये गए हैं। व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7(2)/ई.समन्वय दिनांक 23.11.2005 का सन्दर्भ लिया जा सकता है जिसके अन्तर्गत बजट/व्यय प्रबन्धन के लिए कुछ उपाय जारी किए गए थे। इनमें से एक उपाय सरकारी यात्रा करते हुए गैर-सरकारी एयरलाइन्स द्वारा दी जा रही प्रतियोगी कीमतों और विभिन्न योजनाओं एवं रियायती किराए का लाभ उठाया जाना था।
छुट्टी यात्रा रियायत लेते समय गैर-सरकारी एयरलाइन्स द्वारा यात्रा करने देने की अनुमति दी जा सकती है अथवा नहीं, इस मामले पर विचार किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि मौजूदा आदेशों के अंतर्गत राष्ट्रीय एयरलाइन्स कम्पनियों द्वारा यात्रा करने के हकदार अधिकारियों को, छुट्टी यात्रा रियायत लेते समय, गैर-सरकारी एयरलाइन्स द्वारा भी यात्रा करने की अनुमति दे दी जाए।
यह भी निर्णय लिया गया है कि छुट्टी यात्रा रियायत लेते समय ऐसे अधिकारी जो हवाई यात्रा के हकदार नहीं हैं (LTC air travel by non entitled officers), को रेलगाड़ी से जुड़े स्थानों के बीच, राष्ट्रीय और गैर-सरकारी दोनों एयरलाइन्स द्वारा हवाई-यात्रा करने की अनुमति दी जाए, बशर्ते कि किराये की प्रतिपूर्ति, सम्बन्धित अधिकारी की राजधानी/शताब्दी एक्सप्रेस को छोड़कर रेलगाड़ी की उनकी हकदारी की श्रेणी तक ही सीमित होगी।
उन्हें छुट्टी यात्रा रियायत की प्रतिपूर्ति का दावा करते समय हवाई टिकट/बोर्डिंग पास प्रस्तुत करना होगा और यदि हवाई टिकट में किराया नहीं दर्शाया गया हो तो संबंधित एयरलाइन्स द्वारा जारी रसीद प्रस्तुत करनी होगी जिसमें संबंधित अधिकारी (LTC air travel by non entitled officers) द्वारा अदा किया गया किराया दर्शाया गया होगा।
उपर्युक्त रियायत निम्नलिखित शर्तों के भी अध्यधीन है:-
(i) सरकारी कर्मचारियों द्वारा भारत के अंदर सरकारी दौरे के दौरान हवाई यात्रा के बारे में व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19024/1/ई.IV/2005 दिनांक 24.03.2006 में निर्धारित की गई शर्तें, आवश्यक परिवर्तनों सहित, छुट्टी यात्रा रियायत के मामले में लागू होंगी।
(ii) यदि हवाई टिकट के लिए अदा की गई कीमत (गैर-सरकारी एयरलाइन्स की प्रोत्साहनजनक योजनाओं के मद्देनजर) हकदारी की श्रेणी के, रेलगाड़ी के किराये से कम है तो सरकार द्वारा की जाने वाली प्रतिपूर्ति, वास्तविक किराए अथवा रेलगाड़ी के हकदारी की श्रेणी के किराये, इमें से जो भी कम होगा, तक सीमित होगी।
जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों पर इन आदेशों के लागू होने का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।
इसे वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के आई. डी. संख्या 145/ई.IV/05 के दिनांक 12.04.2006 के अन्तर्गत उनसे परामर्श करके जारी किया जाता है।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
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