LTC rules for central government employees | केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी हिन्दी में नियम)
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 18 फरवरी, 2016 के द्वारा केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत नियम) 1988 – प्रक्रियात्मक प्रक्रिया अपेक्षाओं की पूर्ति करने के सम्बन्ध में नियम जारी किये गए है। सम्बन्धित विभाग को सरकारी कर्मचारियों के सामने एलटीसी दावों का आवेदन और उनका निपटान करते समय आ रही प्रक्रियात्मक मुश्किलों के संबंध में अनेक संदर्भ प्राप्त हो रहे हैं।
कभी-कभी सरकारी सेवक दावा करते हैं कि उचित प्रक्रिया पालन न करने का कारण नियमों/अनुदेशों की जानकारी में कमी होना था। यह आरोप लगाया गया है कि कुछ मामलों में एलटीसी दावों पर कार्रवाई करते समय अनावश्यक रूप से लम्बा समय लगता है विशेषकर जब कर्मचारी और स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी अलग-अलग विभिन्न स्थानों पर तैनात होते हैं।
इन कठिनाइयों कमियों को दूर करने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल बनाने और एलटीसी दावों पर समयबद्ध कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। सरकारी सेवकों के एलटीसी आवेदनों/दावों पर कार्रवाई करने के लिए निम्नलिखित समय-सीमा का पालन किया जाएगा।
क्रम संख्या | कार्रवाई | समय-सीमा |
---|---|---|
1. | छुट्टी स्वीकृत | 5 कार्य दिवस + 3 कार्य दिवस* |
2. | एलटीसी/छुट्टी नकदीकरण अग्रिम की स्वीकृति | 5 कार्य दिवस + 3 कार्य दिवस* |
3. | सरकारी कर्मचारी द्वारा निपटान के लिए एलटीसी बिल प्रस्तुत किये जाने पर प्रशासन द्वारा एलटीसी का सत्यापन करने के लिए लिया जाने वाला समय | 10 कार्य दिवस + 3 कार्य दिवस* |
4. | डीडीओ द्वारा लिया गया समय | 5 कार्य दिवस + 3 कार्य दिवस* |
5. | पीएओ द्वारा लिया गया समय | 5 कार्य दिवस + 3 कार्य दिवस* |
(क) ऐसे मामलों में जहां सरकारी कर्मचारियों का तैनाती स्थान, उनके मुख्यालय से दूर होता है, वहां 3 दिन के अतिरिक्त ट्रांजिट समय की अनुमति दी जा सकती है। सरकारी कर्मचारी क्र.सं. 1 पर कार्रवाई होने के बाद छुट्टी पर जा सकता है।
(ख) एलटीसी आवेदनों/दावों पर कार्रवाई की अवधि को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। अधिकतम समय सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और समय-सीमा का अनुपालन न करने को उचित रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए।
सीसीएस (एलटीसी) नियमावली के अधीन सरकारी सेवकों को एलटीसी यात्रा आरंभ करने से पूर्व अपने नियंत्रक अधिकारी को सूचित करने की आवश्यकता होती है। अब यह निर्णय लिया गया है कि छुट्टी स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी, कर्मचारी से प्रस्तावित एलटीसी यात्रा के संबंध में स्व-प्रमाणन प्राप्त करेगा। स्व-प्रमाणन का प्रपत्र नीचे दिया गया है तथा आप इसे नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड भी कर सकते है।
उपरोक्त के अतिरिक्त अब यह निर्णय लिया गया है कि जब भी सरकारी सेवक एलटीसी के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें उन दिशा-निर्देशों की प्रति (जो आगे दिए गए है) प्रदान की जानी चाहिए, जिनका एलटीसी का लाभ लेते समय पालन किए जाने की आवश्यकता होती है।
सरकारी कर्मचारी एलटीसी का लाभ लेते हुए भ्रमण किए गए स्थान की रोचक अन्तःदृष्टि एवं चित्रों, यदि कोई हो, को उपयुक्त फोरम से साझा कर सकते हैं।
Application for availing of leave travel concession | सरकारी कर्मचारी द्वारा एलटीसी हेतु स्व:प्रमाणीकरण का प्रोफार्मा
मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी ……………………………………………… (सरकारी सेवक का नाम) इसकी पुष्टि करना चाहता हूं कि मैं ………………………………………… के दौरान (यात्रा की तारीखें) …………………………. के दौरे पर (गंतव्य स्थान) ………………………. ब्लॉक वर्ष के लिए स्वयं/परिवार के सदस्य (सदस्यों) के संबंध में एलटीसी ………………………….. (गृह नगर/भारत में किसी भी स्थान) ले रहा हूं। यह सूचित किया जाता है कि मैंने अथवा परिवार के सदस्य जिनके लिए मैं एलटीसी का लाभ लेना चाहता हूं, उन्होंने वर्तमान ब्लॉक में पूर्व में इसका लाभ नहीं लिया है।
परिवार के सदस्यों, जिनके संबंध में छुट्टी यात्रा रियायत का दावा किया जा रहा है, संबंधी ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-
क्र.सं. | नाम | आयु | सरकारी सेवक के साथ संबंध |
---|---|---|---|
यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त तथ्य सत्य हैं और किसी भी झूठे विवरण के कारण मुझ पर सीसीएस (एलटीसी) नियमावली, 1988 के नियम-16 के अंतर्गत और संगत अनुशासनिक नियमों के अंतर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।
एन.बी.: सरकारी कर्मचारी एलटीसी का लाभ उठाते समय दौरे के गंतव्य स्थानों की दिलचस्प जानकारी और तस्वीरों, यदि कोई हों, को किसी उपयुक्त मंच पर साझा कर सकता है।
एलटीसी हिंदी में नियम (दिशा-निर्देश)
1. कृपया सुनिश्चित करें कि आपने छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) यात्रा शुरू करने से पूर्व अपने प्रशासन को अवकाश के लिए आवेदन कर दिया है और स्व-प्रमाणीकरण प्रपत्र सौंप दिया है।
2. कृपया एलटीसी के लिए आवेदन करने से पूर्व अपनी पात्रता जांच लें। गृह नगर के लिए एलटीसी का लाभ दो वर्ष के एक ब्लॉक में एक बार ही लिया जा सकता है और भारत में किसी भी स्थान के लिए एलटीसी का लाभ चार वर्ष के ब्लॉक में एक बार लिया जा सकता है। यदि इन ब्लॉकों के दौरान इनका लाभ नहीं लिया गया है तो एलटीसी का लाभ बाद के ब्लॉक के प्रथम वर्ष में भी लिया जा सकता है।
3. वर्तमान में जारी ब्लॉक वर्ष हेतु यहाँ क्लिक करें।
4. नई भर्ती के मामले में, गृह नगर के लिए एलटीसी की अनुमति चार वर्ष के एक ब्लॉक में तीन अवसरों पर दी जाती है और चौथे अवसर पर भारत में किसी भी स्थान के लिए यह सुविधा केवल नई भर्ती को प्रथम बार सरकारी सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के बाद लागू चार वर्ष के प्रथम दो ब्लॉकों के लिए उपलब्ध है। (विस्तृत विवरण के लिए यहाँ क्लिक करें)
5. नया भर्ती हुआ कर्मचारी अन्य सरकारी कार्मिकों के लिए लागू सामान्य एलटीसी नियमों के अंतर्गत एलटीसी का लाभ उठाने का अपना विकल्प दे सकता है। इस स्थिति में उसे चार वर्ष के उस ब्लॉक में नए भर्ती हुए कामिकों को स्वीकार्य अन्य एलटीसी का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी अपनी हकदारी के अनुसार एलटीसी का लाभ लेने के लिए पात्र हैं बशर्ते कि वापसी यात्रा सेवानिवृत्ति की तारीख से पूर्व की गई हो। सेवानिवृत्ति के बाद एलटीसी की अनुमति नहीं होती है।
7. एलटीसी पर यात्राएं सरकारी सेवक की हकदार श्रेणी में परिवहन के सार्वजनिक/सरकारी साधन से करनी होती हैं।
8. एलटीसी पर परिवहन के गैर-सरकारी वाहनों द्वारा यात्रा की अनुमति नहीं दी जाती है, तथापि, जहां कहीं भी सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध न हों, वहां निजी (गैर-सरकारी) परिवहन के लिए सहायता की अनुमति होगी जो किसी उपयुक्त प्राधिकारी से इस प्रमाणीकरण के अधीन होगी कि यात्रा के उस विशेष हिस्से के लिए परिवहन का कोई अन्य सार्वजनिक/सरकारी साधन उपलब्ध नहीं है और ये वाहन संबंधित राज्य सरकारों/परिवहन प्राधिकारियों के विशिष्ट अनुमोदन से एक स्थान से दूसरे स्थान तक या नियमित आधार पर प्रचालित होते हैं और इन्हें सार्वजनिक वाहनों के रूप में चलने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
9. यदि कोई सरकारी सेवक निकटतम एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन तक यात्रा परिवहन के प्राधिकृत वाहन द्वारा करता है और दौरे के घोषित स्थान तक शेष यात्रा ‘अपनी स्वयं की व्यवस्था’ (जैसे कि निजी वाहन अथवा गैर-सरकारी टैक्सी इत्यादि) द्वारा पूरी करता है, जबकि उस भाग में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पहले से ही उपलब्ध है, तब उसे उस अंतिम स्थान तक किराया प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जा सकती है जहां तक उसने यात्रा परिवहन के प्राधिकृत साधन से यात्रा पूरी की है। यह सरकारी सेवक से इस आशय के शपथ-पत्र के अधीन होगा कि उसने दौरे के घोषित स्थान तक वास्तव में यात्रा की है और यात्रा के उस हिस्से के लिए किराए की प्रतिपूर्ति का दावा नहीं कर रहा है जो उसने निजी स्वामित्व वाले प्रचालित वाहन से पूरी की है।
10. सरकारी कर्मचारी अपने और/या अपने परिवार के सदस्यों के लिए बाहरी यात्रा की प्रस्तावित तिथि से पैंसठ दिन पहले अग्रिम के लिए आवेदन कर सकता है और उसे अग्रिम के आहरण के दस दिनों के भीतर टिकट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, भले ही यात्रा शुरू होने की तारीख कुछ भी हो।
11. एलटीसी योजना के तहत प्रतिपूर्ति आकस्मिक व्यय और स्थानीय यात्राओं पर किए गए व्यय को कवर नहीं करती है। यात्रा के खर्च के लिए प्रतिपूर्ति की अनुमति केवल सबसे छोटे सीधे मार्ग पर एक थ्रू टिकट पर एक बिंदु से बिंदु यात्रा के आधार पर दी जाती है।
12. एलटीसी दावा जमा करने की समय सीमा है:
> वापसी यात्रा पूरी होने के तीन महीने के भीतर, यदि कोई अग्रिम नहीं लिया जाता है;
> वापसी यात्रा पूरी होने के एक महीने के भीतर, यदि अग्रिम आहरित किया जाता है।
13. हवाई यात्रा के हकदार सरकारी कर्मचारियों को एयर इंडिया द्वारा केवल एलटीसी-80 या उससे कम किराए पर इकोनॉमी क्लास में यात्रा करना आवश्यक है, जब तक कि किसी सामान्य या विशिष्ट प्रावधान द्वारा ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाती है।
14. सरकारी कर्मचारी जो हवाई यात्रा करने के हकदार नहीं हैं, वे किसी भी एयरलाइन से यात्रा कर सकते हैं, हालांकि, ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति उनके ट्रेन/परिवहन की हकदार श्रेणी के किराए या वास्तविक खर्च, जो भी कम हो, तक सीमित होगी।
15. सभी मामलों में जब भी कोई सरकारी कर्मचारी हवाई मार्ग से एलटीसी का दावा करता है, तो उसे या तो सीधे एयरलाइनों के माध्यम से या अनुमोदित ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से हवाई टिकट बुक करने की आवश्यकता होती है, जैसे: मेसर्स बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड/मेसर्स अशोक टूर्स एंड ट्रैवल्स लिमिटेड/आईआरसीटीसी। किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से टिकटों की बुकिंग की अनुमति नहीं है।
16. भारतीय पर्यटन विकास निगम (ITDC), राज्य पर्यटन विकास निगम (STDC) और भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) द्वारा आयोजित पर्यटन के मामले को छोड़कर, टूर पैकेज पर यात्रा की अनुमति नहीं है। ऐसे मामलों में, केवल किराया घटक की प्रतिपूर्ति की जाएगी, बशर्ते आईटीडीसी/एसटीडीसी/आईआरसीटीसी अलग से किराया घटक इंगित करें और प्रमाणित करें कि यात्रा वास्तव में सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई थी जिसके लिए वह छुट्टी यात्रा रियायत का दावा कर रहा है।
17. कृपया सुनिश्चित करें कि आपका एलटीसी दावा आपके दावे की अस्वीकृति से बचने के लिए निर्देशों के अनुसार है।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।
Frequently Asked Questions | FAQs
LTC rules in hindi pdf
LTC rules in hindi pdf can be downloaded by generating the link given above.