Posting of Government employees who have mentally retarded children | ऐसे सरकारी कर्मचारियों की तैनाती जिनके बच्चे मंद बुद्धि हैं
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 5 जनवरी, 1993 के द्वारा ऐसे सरकारी कर्मचारियों की तैनाती (Posting of Government employees who have mentally retarded children) के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी हुए है जिनके बच्चे मंद बुद्धि हैं। सम्बन्धित विभाग के दिनांक 15 फ़रवरी, 1991 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में यह निर्देश हुआ है कि जिन सरकारी कर्मचारियों के बच्चे मंद बुद्धि हैं उनकी राज्य से बाहर एक स्थान से दूसरे स्थान पर तैनाती किए जाने से भाषा तथा वातावरण के परिणामस्वरूप उनके मंद बुद्धि बच्चों की शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
अत: सुझाव दिया जाता है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी को केवल उसके बच्चे की मंद बुद्धि को ध्यान में रखते हुए उसको उसके इच्छित स्थान पर तैनात (Posting of Government employees who have mentally retarded children) किया जाए और यदि उसका स्थानांतरण करना ही हो तो प्रयास यह किया जाए कि उसको उसी राज्य में तैनात किया जाए ताकि बच्चे की शिक्षा पर भाषा के परिवर्तन से विपरीत प्रभाव न पड़े।
इस मामले की जाँच की गई है। इस बात पर विचार करते हुए कि मंद बुद्धि बच्चों के इलाज तथा शिक्षा की सुविधाएं सभी स्थानों पर उपलब्ध नहीं होती हैं, मंद बुद्धि बच्चों के माता-पिता के ऐसे अनुरोधों पर जहाँ तक संभव हो सके, सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। तथापि जहां ऐसा करना संभव न हो सके वहाँ ऐसे सरकारी कर्मचारी को जहाँ तक संभव हो, उसी राज्य में तैनात किये जाने का प्रयास किया जाए। ऐसा ही दृष्टिकोण उन सरकारी कर्मचारियों के सन्दर्भ में भी अपनाया जाए जिनके बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग है और जिनको पुरानी बीमारी या अशक्तता के कारण विशेष डाक्टरी इलाज की आवश्यकता होती है।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।