वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 से 11 के अधिकारियों हेतु यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति के लिए रसीदों/वाउचर की शर्त को हटाने सम्बन्धी नियम | Removal of the condition of receipts or vouchers for reimbursement

Image Loading
Image Loading
Image Loading
Image Loading

Removal of the condition of receipts or vouchers for reimbursement | वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 से 11 के अधिकारियों हेतु यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति के लिए रसीदों/वाउचर की शर्त को हटाने सम्बन्धी नियम

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 के अनुसार पूर्व में लेवल 8 और उससे नीचे के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए स्व-प्रमाणन के आधार पर यात्रा शुल्क की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी गई है और लेवल 9 और उससे ऊपर के अधिकारियों को यात्रा शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु वाउचर प्रस्तुत करना होता है।

2. इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13.07.2017 के पैरा 2 ई (i) के अनुसार पे लेवल 9 से 11 में कार्यरत अधिकारियों को यात्रा पर दैनिक भत्ते के तहत स्वीकार्य शहर के भीतर यात्रा के लिए यात्रा शुल्क की प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करने के समय रसीदें/वाउचर प्राप्त करने के संबंध में होने वाली कठिनाइयों के बारे में इस विभाग को कई संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

ये देखें :  अधिकारियों द्वारा खरीदे गए समाचार पत्र की प्रतिपूर्ति सम्बन्धी नियम | Reimbursement of Newspaper bill

3. इस विभाग में उक्त मामले पर विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 13.07.2017 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 ई (i) में उल्लिखित दैनिक भत्ते के तहत पे लेवल 9 से 11 में कार्यरत अधिकारियों को यात्रा भत्ता के तहत स्वीकार्य यात्रा शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्तियों/वाउचर को प्रस्तुत करने की शर्त को हटा कर इस सम्बन्ध का स्व-प्रमाणित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन किया जाता है जिसमें अधिकारियों को यात्रा की अवधि, वाहन संख्या आदि का वर्णन करना होगा।

सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

ये देखें :  सेवानिवृत्ति पर यात्रा भत्ता | Travelling allowance rules – Composite transfer grant rules

2 thoughts on “वेतन मैट्रिक्स लेवल 9 से 11 के अधिकारियों हेतु यात्रा भत्ते की प्रतिपूर्ति के लिए रसीदों/वाउचर की शर्त को हटाने सम्बन्धी नियम | Removal of the condition of receipts or vouchers for reimbursement”

  1. 3 माह पहले मैंने अपना त्यागपत्र दिया था मैं फिर से दोबारा उसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना चाहता हूं क्या दोबारा मेरा नियुक्ति हो सकता है मैंने अपने मुख्यालय में विभाग सीमा सड़क संगठन ने एक पत्र लिखकर भेजा था जिसमें मैंने लिखा था मेरा त्यागपत्र को निरस्त करके पुनः rejoining करवाने के संबंध में परंतु उन्होंने लेटर का जवाब दिया मेरे विभाग में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है यदि कोई नियम हो सर तो मुझे सजेस्ट करें ताकि फिर से मैं दोबारा ज्वाइन कर सकूं

Leave a Reply

%d bloggers like this: