Appointment of candidate from waiting list | भरे हुए पद के खाली होने पर प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थी की नियुक्ति सम्बन्धी नियम
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13 जून, 2000 के पैरा 2 में निहित नियम के अनुसार पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 17.11 द्वारा यह सिफारिश की है कि पदों को भरने में देरी को कम करने के लिए, किसी कर्मचारी की नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर त्यागपत्र देने या कर्मचारी की मृत्यु होने से रिक्त हुए पद को प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी से तुरंत भरा जाना चाहिए, जब तक कि एक नया पैनल उपलब्ध न हो। ऐसे रिक्त हुए पद को ताजा रिक्त पद नहीं माना जाना चाहिए।
इस सिफारिश की यूपीएससी के परामर्श से जांच की गई और यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में, जहां यूपीएससी के माध्यम से चयन किया गया हो, यूपीएससी को प्रतीक्षा सूची से नामांकन के लिए एक अनुरोध, यदि कोई हो, किया जा सकता है जहां किसी अभ्यर्थी के निर्धारित समय के भीतर अपने पद पर योगदान न देने से एक रिक्त पद बना हो अथवा जहां कोई अभ्यर्थी अपने पद पर योगदान तो देता है पर पद में योगदान की तिथि से एक वर्ष के भीतर इस्तीफा दे देता है या मर जाता है, जब तक कि एक नया पैनल उपलब्ध न हो। ऐसे रिक्त हुए पद को ताजा रिक्त पद नहीं माना जाना चाहिए।
3. यह भी तय किया गया है कि जहां केंद्र सरकार के तहत पदों के लिए चयन अन्य भर्ती एजेंसियों के माध्यम से किए जाते हैं जैसे कर्मचारी चयन आयोग या मंत्रालय/विभाग सीधे और रिजर्व पैनल भी उसी तरह तैयार हो, यूपीएससी द्वारा बनाए गए रिजर्व पैनलों के संचालन की प्रक्रिया जैसा कि ऊपर पैरा 2 में वर्णित है, अन्य भर्ती एजेंसियों/प्राधिकरणों द्वारा रखे गए रिजर्व पैनलों के लिए भी लागू होगी।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।