Timely payment of retirement benefits | सेवानिवृत्ति लाभों का समय पर भुगतान करने सम्बन्धी नियम
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 9 मार्च, 2021 के अनुसार पेंशन सम्बन्धी मामलो के प्रसंस्करण में शामिल प्रत्येक गतिविधि के लिए और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को पेंशन और सेवानिवृत्ति उपदान (Retirement Gratuity) के भुगतान के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत समय-सीमा निर्धारित की गई है। इस समयावधि के अनुसार, यदि एक सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर अपनी सेवाओ से निवृत्त होने वाला है तो सम्बन्धित विभाग द्वारा सरकारी कर्मचारी की सेवा के सत्यापन और अन्य तैयारी के कार्य की प्रक्रिया एक साल पहले से ही की जानी चाहिए।
सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से छह महीने पहले अपने कार्यालय में फॉर्म जमा करना चाहिए तथा कार्यालय प्रमुख को कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से चार महीने पहले पीपीओ जारी किये जाने हेतु पेंशन-प्रपत्र सम्बन्धित अधिकारी को भेज देने चाहिए ताकि सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले सम्बन्धित अधिकारी अपने स्तर से कार्यवाही कर सके।
2. सम्बन्धित विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 01.08.2017 के द्वारा पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) की प्रति कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय सेवानिवृत्ति के अन्य लाभों/बकाया के साथ सौंपने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। उपरोक्त नियम उन मामलों में अनंतिम पेंशन (Provisional Pension) की मंजूरी भी प्रदान करते हैं जहां एक सरकारी कर्मचारी के पेंशन और ग्रेच्युटी के कार्यो के पूर्ण होने से पहले कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने की संभावना है।
5. सभी प्रकार के मामलों में सेवानिवृत्ति के लाभों/बकाया का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन से सम्बन्धित मामलों की प्रगति को नियमित रूप से कार्यालयों के प्रमुखों और विभागों के प्रमुखों द्वारा निगरानी की जानी चाहिए। पेंशन मामलों के प्रसंस्करण की प्रगति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक कार्यालय / विभाग में इस हेतु एक प्रभावी निगरानी तंत्र स्थापित किया जाना आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए BHAVISHYA सॉफ्टवेयर से उपलब्ध जानकारी का भी उपयोग किया जा सकता है।
6. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के अवसर पर कार्यालयों में अक्सर विदाई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह सबसे उपयुक्त अवसरों में से एक है जिसका उपयोग पेंशन मामलों की प्रगति की समीक्षा करने और सेवानिवृत्ति देय राशि के समय पर भुगतान के महत्व के बारे में संबंधित कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए किया जा सकता है। तदनुसार, हर विदाई समारोह में संगठन / विभाग / कार्यालय के प्रमुख उस संगठन / विभाग / कार्यालय के सभी कर्मचारियों के पेंशन मामलों की प्रगति की समीक्षा कर सकते हैं, जो अगले छह महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। जहां किसी भी पेंशन मामले का प्रसंस्करण अनुसूची के पीछे पाया जाता है तो यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से कार्रवाई की जानी चाहिए कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को समय पर उसके सभी सेवानिवृत्ति बकायो का भुगतान किया जाये।
सम्पूर्ण जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से उक्त नियम की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।